New Year Celebration: न्यू ईयर सेलिब्रेशन का मजा दोगुना होने वाला है. शराब पीने के शौकीन लोगों के लिए राज्य सरकार ने अच्छी खबर दी है. अब शराब पीने के लिए कहीं और जाने की जरुरत नहीं है. एक तय मात्रा में घर पर ही स्टाक कर सकते हैं. नए साल का जश्न अपने दोस्तों और करीबियों के साथ मना सकते हैं.
एक दिन के लिए लाइसेंस लेना होगा
भोपाल के आबकारी विभाग ने एक दिन के लिए शराब लाइसेंस देने की गाइडलाइन निकाली है. इसके तहत लोग 500 रुपये देकर लाइसेंस ले सकते हैं और घर को ‘बार’ बना सकते हैं. 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक लाइसेंस ले सकते हैं. नए साल के जश्न के लिए 350 से अधिक होटल और ढाबा संचालक एक दिन के लिए शराब का लाइसेंस ले सकते हैं. इस गाइडलाइन के दायरे में मकान, पब्लिक प्लेस, मैरिज हॉल या गार्डन, होटल और रेस्टॉरेंट को शामिल किया गया है.
कैसे करें अप्लाई?
एक दिन के लाइसेंस के लिए https://eaabkari.mp.gov.in/ के होम पेज पर जाना होगा. इसके बाद न्यू लाइसेंस (New License) पर क्लिक करना होगा. इसके बाद मोबाइल नंबर एंटर करके ओटीपी भरना होगा. इसके बाद पर्सनल जानकारी देनी होगी. इस तरह नया लाइसेंस मिल जाएगा. इसके अलावा Eaabakari Connect App से भी लाइसेंसजनरेच किया जा सकता है.
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आबकारी विभाग ने रखी ये शर्त
पार्टी में 500 या उससे ज्यादा लोग आते हैं तो 25 हजार रुपये फीस देना पड़ेगा. 5000 से अधिक लोग पार्टी में शामिल होते हैं तो 2 लाख रुपये फीस देनी होगी. आबकारी विभाग ने एक दिन के लाइसेंस के साथ-साथ शर्त भी रखी है. जिस जगह का लाइसेंस लिया जाएगा, वहीं शराब का सेवन करना होगा. फॉर्म भरने के दौरान डिमांड के हिसाब से ही शराब रखी जा सकती है.
