MP News: मध्य प्रदेश में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया के कारण फिलहाल वोटर लिस्ट में किसी भी प्रकार का नाम जोड़ना, हटाना या सुधार करना संभव नहीं है. यह प्रक्रिया 9 दिसंबर से दोबारा शुरू की जाएगी. इस बीच चुनाव आयोग ने मतदाता पंजीकरण से जुड़ा एक नया नियम लागू कर दिया है. अब नया नाम शामिल कराने या वोटर लिस्ट में किसी भी तरह का सुधार करवाने के लिए एक घोषणा पत्र जमा करना जरूरी होगा. यह फॉर्मेट सभी जिलों को भेजा जा रहा है.
घोषणा पत्र पर बीएलओ के हस्ताक्षर अनिवार्य
ग्वालियर के उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल बनवारिया ने बताया कि फॉर्म-6 (नया नाम जोड़ना) और फॉर्म-8 (नाम सुधार या पता स्थानांतरण) भरने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह घोषणा पत्र संलग्न करना होगा. इसमें आवेदक को अपने माता-पिता व रिश्तेदारों की जानकारी के साथ उनके संबंधित विधानसभा क्षेत्र, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर जैसी डिटेल देनी होगी. साथ ही, इस घोषणा पत्र पर संबंधित बीएलओ के हस्ताक्षर भी अनिवार्य होंगे, ताकि जानकारी की जांच और फील्ड वैरिफिकेशन को और अधिक मजबूत बनाया जा सके.
9 दिसंबर को ही वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट प्रकाशन भी होगा. मतदान केंद्रों पर लोग जाकर अपनी प्रविष्टि देख सकेंगे और यदि नाम न मिले तो वहीं पर फॉर्म भरकर संशोधन करा पाएंगे.
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नए मतदाता BLO के माध्यम से जुड़वा सकेंगे नाम
SIR के अंतर्गत नए मतदाता BLO के माध्यम से अपने नाम जुड़वा सकेंगे. BLO कम से कम तीन बार मतदाता के घर जाएगा. वहीं मृत, विस्थापित या एक से अधिक जगह पंजीकृत मतदाताओं के खिलाफ भी BLO कार्रवाई करेगा.
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि वोटर कार्ड यह सुनिश्चित नहीं करता कि मतदाता सूची में आपका नाम है या नहीं. हर मतदाता को BLO द्वारा दिए गए फॉर्म में अपनी जानकारी भरनी होगी. फॉर्म में गलत जानकारी देने पर एक साल की सजा, जुर्माना या दोनों की कार्रवाई हो सकती है. चुनाव आयोग ने कहा कि आखरी बार हुए SIR में जिन परिवारों के सदस्यों के नाम पहले से सूची में थे, उनके लिए यह सुविधा रहेगी कि वे फॉर्म में वही जानकारी भर दें, उन्हें कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी.
