MP News: एमपी में परिवहन विभाग ने राज्य परिवहन प्राधिकरण का पुनर्गठन कर दिया है. परिवहन विभाग का अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव अब इसका अध्यक्ष नहीं होगा. इसमें अब अध्यक्ष के रूप में मध्य प्रदेश शासन द्वारा नाम निर्दिष्ट अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव स्तर का अधिकारी होगा. राज्य परिवहन प्राधिकरण में सदस्य के रूप में परिवहन आयुक्त होंगे.
प्राधिकरण सचिव विभाग का उपसचिव या अपर सचिव होगा
वहीं प्राधिकरण का सचिव भी मध्य प्रदेश शासन परिवहन विभाग द्वारा नाम निर्दिष्ट उपसचिव या अपर सचिव होगा. परिवहन विभाग के भारसाधक सचिव एवं संयुक्त आयुक्त प्रशासन को प्राधिकरण में सहायता करने हेतु प्राधिकरण विशेष आमंत्रितियों के रूप में आमंत्रित कर सकेगा.
इसके पहले परिवहन विभाग ने 28 मार्च 2025 को जब मोटरयान कराधान अधिनियम के तहत राज्य परिवहन प्राधिकार का गठन किया था तब इसमें अध्यक्ष के रूप में परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव को अध्यक्ष बनाया गया था. सदस्य के रूप में परिवहन आयुक्त इसमें शामिल किए गए थे. लेकिन अब पूरे राज्य परिवहन प्राधिकार का पुनर्गठन कर दिया है.
मुख्यमंत्री सुगम परिवहन की जल्द होगी शुरुआत
गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत अप्रैल- मई से होना है. इसके लिए राज्य स्तर पर परिवहन प्राधिकरण का गठन किया गया था. राज्य परिवहन प्राधिकरण बसों के परमिट भी जारी करता है. न्यायालय में यह दिक्कत आ रही थी कि जो परमिट जारी करने वाले अधिकारी के प्राधिकरण में अध्यक्ष रहने पर ट्रांसपोर्टर कोर्ट में आपत्ति लगाते थे.
कोर्ट में पेश होंगे परिवहन के अधिकारी
इसलिए कोर्ट के मामलों में किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसलिए परिवहन विभाग के एसीएस, पीएस और सचिव को प्राधिकरण में अध्यक्ष के पद से हटाया गया है. दूसरे विभाग के अधिकारी अब इसमें अध्यक्ष होंगे. कोर्ट में मामलों में परिवहन विभाग का अधिकारी ही पेश होगा.
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