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Madhya Pradesh में अब रात में भी काम कर सकेंगी महिलाएं, विधानसभा में पास हुआ विधेयक

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सांकेतिक तस्वीर.

MP Labor Amendment Bill: मध्य प्रदेश में अब महिलाएं रात में भी काम कर सकेंगी. कैबिनेट मंत्री प्रह्लाद पटेल ने मंगलवार को विधानसभा में श्रम विधियां संशोधन विधेयक पेश किया. जिसे सदन में पास कर दिया गया है. इस विधेयक के पारित होने पर अब महिलाएं दिन और रात सभी शिफ्टों में जरूरत के हिसाब से काम कर सकेंगी.

‘महिला सशक्तिकरण के लिए बेहद जरूरी था’

वहीं विधेयक पास होने के दौरान प्रह्लाद पटेल ने कहा, ‘यह बदलाव महिला सशक्तिकरण और रोजगार के समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए बेहद जरूरी था. महिला कर्मियों की सुरक्षा और अन्य सुविधाएं सुनिश्चित करना कंपनियों की जिम्मेदारी होगी.’

श्रम विभाग ने जारी किए थे निर्देश

इसके पहले मध्य प्रदेश के श्रम विभाग ने सशर्त महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति दी थी. श्रम विभाग के जारी निर्देशों के मुताबिक रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक दुकानों और शोरूम में काम करने वाली महिला कर्मचारियों की संख्या कम से कम 10 होनी चाहिए. कारखानों के लिए समय रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रखा गया है. कारखानों में काम करने वाली महिलाओं की प्रत्येक शिफ्ट में एक-तिहाई महिला सुपरवाइजर, शिफ्ट इंजार्ज या फोरमैन होना अनिवार्य है.

मासून सत्र के दूसरे दिन भी हंगामा

मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार रहा. कांग्रेस विधायकों पर दर्ज मामले को लेकर विपक्ष ने वॉकआउट किया. बहिर्गमन को लेकर सदन में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि कांग्रेस विधायकों पर मामला दर्ज करने को लेकर सदन से कांग्रेस ने वाकआउट किया. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि लगातार विधायकों पर मामले दर्ज किए जा रहे हैं. पहले अभय मिश्रा के बाद में सेना पटेल के बेटे पर मामला दर्ज किया गया. ऐसे मामलों पर हम लगातार कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि इस तरीके की बीजेपी की सरकार पक्षपात के साथ कार्रवाई कर रही है.

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