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Ujjian: उज्जैन-इंदौर सहित 13 जिलों में चायनीज मांझे पर सख्ती, हाई कोर्ट ने उज्जैन पुलिस के प्रयासों की सराहना की

High Court takes strict stance on Chinese kite string.

चाइनीज मांझे पर हाई कोर्ट सख्‍त

Ujjain News: उज्जैन में जानलेवा चीनी नायलॉन थ्रेड यानी चायनीज मांझा के बढ़ते मामलों को गंभीरता से लेते हुए उच्च न्यायालय, इंदौर ने उज्जैन-इंदौर सहित प्रदेश के 13 जिलों के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं. न्यायालय ने चायनीज मांझा की बिक्री और उपयोग पर लगे प्रतिबंध को प्रभावी रूप से लागू करने के आदेश दिए हैं, ताकि इससे होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सके.

हाई कोर्ट ने कहा चाइनीज मांझे से जान का खतरा

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि चायनीज मांझा से आमजन को गंभीर चोटें लगने के साथ-साथ जान का खतरा भी बना रहता है. ऐसे में प्रशासन को इस पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी होगी. न्यायालय ने सभी संबंधित जिलों के कलेक्टर और एसपी को संयुक्त रूप से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि इस खतरनाक मांझे की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सके.

उज्जैन पुलिस के प्रयासों की हाई कोर्ट ने सराहना की

इस दौरान न्यायालय ने चायनीज मांझा से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए उज्जैन पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा द्वारा किए गए नवाचारी और प्रभावी प्रयासों की सराहना भी की है. कोर्ट ने माना कि उज्जैन पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान अन्य जिलों के लिए भी अनुकरणीय हैं और इन्हें प्रदेशभर में अपनाया जाना चाहिए.

कलेक्‍टर और एसपी को दिए निर्देश

इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने संबंधित जिलों के कलेक्टर और एसपी को निर्देश दिए हैं कि वे चायनीज मांझा के दुष्परिणामों को लेकर व्यापक सामाजिक जागरूकता अभियान चलाएं, ताकि आमजन को इसके खतरों से अवगत कराया जा सके और इस पर पूर्णतः रोक सुनिश्चित हो.

वहीं उज्जैन पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा का कहना है कि चायनीज मांझा आम नागरिकों के लिए बेहद खतरनाक है. उज्जैन पुलिस लगातार कार्रवाई के साथ-साथ जागरूकता अभियान भी चला रही है. हाईकोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए हम इसकी बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

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