MP News: मध्य प्रदेश में चाइनीज मांझे का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है. इसको लेकर हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने उज्जैन-इंदौर समेत 13 जिलों में चाइनीज मांझे पर पूरी तरह से प्रतिबंध का आदेश दिया है. वहीं हाई कोर्ट के आदेश के बाद इंदौर कलेक्टर ने भी शहर में चाइनीज मांझे पर प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए हैं. अब इंदौर में चाइनीज मांझा बचेने और इस्तेमाल करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.
उल्लंघन करने पर 5 साल की जेल और भारी जुर्माना
चाइनीज मांझे के इस्तेमाल को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम लगातार निगरानी कर रही है. आदेश का उल्लंघन करने पर आरोपी को 5 साल की जेल और भारी जुर्माना लगाया जाएगा. कलेक्टर ने कहा कि खतरनाक चाइनीज मांझा इंसानों के साथ ही पक्षियों की जान के लिए भी बड़ा खतरा है. जिला प्रशासन ने जनता से अपील करते हुए कहा है कि पतंगबाजी सुरक्षित तरीके से करें. देसी मांझे से ही पतंग उड़ाएं.
कोर्ट ने जाहिर की चिंता
चाइनीज मांझे को लेकर हाई कोर्ट ने चिंता जाहिर की है. कोर्ट ने इंदौर-उज्जैन समेत 13 जिलों के कलेक्टर और एसपी को सख्त निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने चाइनीज मांझे के दुष्परिणामों को लेकर व्यापक और सामाजिक जागरुकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं.
हाई कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि चाइनीज मांझा से आम लोगों को गंभीर रूप से घायल होने के साथ ही जान का खतरा भी बना रहता है. ऐसे में प्रशासन को इस पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी होगी.
ये भी पढे़ं: MP News: सरकारी स्कूल के खुले सेप्टिक टैंक के कारण हादसा, डेढ़ साल के मासूम की गिरकर मौत, खेलते समय नीचे गिरा
