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पांढुर्णा में सीएम हेल्पलाइन का मामला, गलत रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन करने वाले अधिकारियों पर श्रम विभाग ने दिए कार्रवाई के निर्देश

The Madhya Pradesh Labour Department has issued instructions to take action against the officials.

सीएम हेल्पलाइन

MP News: मजदूरों के हितों और कल्याण के लिए चलाई जा रही ‘मुख्‍यमंत्री जनकल्‍याण संबल योजना’ का अनुचित लाभ न मिलने पर 17 एकड़ जमीन के एक मालिक ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज की, प्रकरण में जांच के बाद सच सामने आने के बावजूद अधिकारियों ने शिकायत को लंबित रखी. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए श्रम विभाग के सचिव ने गलत पंजीयन और सत्यापन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

संबल में सामान्‍य मृत्‍यु पर मिलती है आर्थिक सहायता

संबल योजना के अंतर्गत पंजीबद्ध हिताधिकारियों की मृत्‍यु के उपरांत आश्रित परिवार को अनुग्रह सहायता राशि का भुगतान किया जाता है. इसमें सामान्‍य मृत्‍यु तथा दुर्घटना में मृत्‍यु पर क्रमश: 2 लाख एवं 4 लाख रुपए दिए जाते हैं. योजना का लाभ लेने के लिये श्रमिक का पंजीयन होना अनिवार्य है. संबल योजनांतर्गत पंजीयन के लिये निर्धारित शर्तों में 1 हेक्‍टेयर से कम भूमि का होना शामिल है.

पांढुर्णा जिले के सौंसर ब्‍लॉक के निवासी रामशंकर गवनेकर द्वारा संजू गवनेकर की मृत्‍यु उपरांत अनुग्रह सहायता राशि प्राप्‍त करने के लिए आवेदन दिया गया था. राशि का भुगतान न होने पर उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करायी.

17 एकड़ जमीन का मालिक है आवेदक

प्रकरण में जांच के दौरान यह पाया गया कि आवेदक के पास 17 एकड़ भूमि है. वह पंजीयन के लिये अपात्र था किंतु उसका पंजीयन स्‍वघोषणा के आधार पर कर दिया गया था. पंजीयन के उपरांत सत्‍यापन में भी उसे पंजीयन को पात्र बताया गया था.

श्रम विभाग द्वारा प्रकरण की समीक्षा करने पर यह तथ्‍य सामने आया कि सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज होने के 15 दिन में ही मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी सौंसर द्वारा संज्ञान में लाया गया कि हितग्राही अपात्र है. इसके बाद भी उसकी शिकायत निराकृत नहीं हो पाई. इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए श्रम सचिव द्वारा कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

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कारण बताओ नोटिस जारी किया गया

मध्य प्रदेश असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्‍याण मण्‍डल के सचिव द्वारा मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत पांढ़ुर्णा को पत्र लिखकर गलत पंजीयन एवं सत्‍यापन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं. वहीं, पंजीयन के शर्तों के विरुद्ध संबल में पंजीयन कराने तथा अपात्र होने के बाद भी शासकीय राशि प्राप्‍त करने के प्रयास करने के संबंध में आवेदक को भी कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है.

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