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MP News: ग्वालियर में सवर्ण समाज और भीम आर्मी आमने-सामने, आंबेडकर का पुतला जलाने की कोशिश, पुलिस ने हिरासत में लिया

In Gwalior, the police detained those who were burning the effigy.

ग्वालियर में पुलिस ने पुतला दहने करने वालों को हिरासत में लिया.

MP News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आज सवर्ण समाज और भीम आर्मी के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए. मामला हाल ही में शिवपुरी में आयोजित भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की सभा से जुड़ा है, जहां मंच से मनुस्मृति जलाए जाने का विरोध तेज हो गया है.

इसी विरोध के तहत आज ग्वालियर के आकाशवाणी चौराहे पर स्वर्ण समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया. प्रदर्शन का नेतृत्व एडवोकेट अनिल मिश्रा के समर्थकों ने किया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बाबा साहब अंबेडकर का पुतला जलाने का प्रयास किया, हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन ने तुरंत आरोपियों को हिरासत में ले लिया. हालात बिगड़ने से पहले पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया है.

आरोपियों से की जा रही है पूछताछ

पुलिस के मुताबिक हिरासत में लिए गए व्यक्ति से पूछताछ जारी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है. वहीं दूसरी ओर भीम आर्मी के कुछ कार्यकर्ताओं ने इस कार्रवाई का तीखा विरोध किया. भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने एडवोकेट अनिल मिश्रा पर निशाना साधते हुए आपत्तिजनक बयान दिए. भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने करणी सेना को भी खुली चुनौती दी. उनका कहना है कि अगर करणी सेना सामने आती है तो वे आमने-सामने की लड़ाई के लिए तैयार हैं.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. आकाशवाणी चौराहे पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अणु बेनीवाल का कहना है कि कुछ लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें हिरासत में लिया गया है. साथ ही जो हंगामा कर रहे थे, उन्हें मौके से हटाया गया है.

धारा 163 लगाकर जुलूस, प्रदर्शन पर रोक

वहीं कलेक्टर रुचिका सिंह ने धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश कर दिया है. किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति, समूह आदि की भावनाओं को आहात करने वाली टिप्पणियों पर पूरी तरह रोक लगा दी है. ग्वालियर जिले की सीमा में सार्वजनिक स्थल पर धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस, चल समारोह इत्यादि आयोजन नहीं किए जा सकेंगे. साथ ही किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति अथवा समूह आदि की भावनाओं को आहात करने वाले ऐसे कृत्यों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, जो कानून व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव डाल सकते हैं. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत इस आशय का प्रतिबंधात्मक आदेश कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान द्वारा जारी किया गया है. आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के तहत दंडनीय होगा.

जिला दंडाधिकारी ने यह आदेश अंग्रेजी नव वर्ष व गणतंत्र दिवस 26 जनवरी सहित अन्य धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक व शासकीय कार्यक्रमों को ध्यान में रखकर शांति व सुरक्षा व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाये रखने के उद्देश्य से जनहित में जारी किया है. धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस, चल समारोह इत्यादि आयोजन के लिए संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से पूर्व अनुमति लेनी होगी. एक से अधिक अनुविभाग में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अपर जिला दंडाधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी.

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