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सागर धनखड़ मर्डर केस में पहलवान सुशील कुमार को बड़ा झटका, दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

Sushil Kumar

सुशील कुमार

Sushil Kumar: भारत के स्टार पहलवान और ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार को सागर धनखड़ मर्डर केस में बड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. बता दें, सुशील कुमार पर 2021 में पूर्व जूनियर नेशनल कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या का आरोप है. इसी मामले में वह जेल में हैं और कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है.

क्या है मामला?

दरअसल यह मामला 4 मई 2021 का है, जब दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम के बाहर दो ग्रुप में झड़प हुई थी. इस दौरान सागर धनखड़ की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी.इस मामले में सुशील कुमार का नाम तब सामने आया, जब एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कथित तौर पर उन्हें देखा गया. वीडियो सामने आने के बाद सुशील कुछ समय तक फरार रहे थे, उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था. इसके बाद मई 2021 में दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था.

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क्यों नहीं मिली जमानत?

सागर धनखड़ मर्डर केस में सुनवाई करते हुए जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार ने 6 अगस्त को सुशील कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. कोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते हुए अपराध की गंभीरता के साथ-साथ गवाहों को प्राभवित करने की क्षमता का हवाला दिया. कोर्ट ने कहा कि आमतौर पर जमानत नियम है लेकिन इस मामले में कथित हमला पहले से तय और बेहद गंभीर था, जिसके चलते सागर धनखड़ की मौत हुई. बता दें, इस मामले में बरामदगी, वीडियो सबूत और बड़ी मात्रा में अन्य सामग्री भी मौजूद है, जिसकी ट्रायल के दौरान जांच होना अभी बाकी है.

सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में रद्द की थी बेल

इस मामले में मई 2021 में सुशील कुमार को गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद 19 जुलाई 2023 को सेशन कोर्ट ने उन्हें घुटने की सर्जरी के लिए एक हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी. इसके बाद 4 मार्च 2025 को हाई कोर्ट ने सुशील को जमानत दे दी थी, लेकिन इस आदेश को चुनौती दी गई और 13 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पलटते हुए उनकी जमानत रद्द कर दी थी.

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