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EPFO Interest Rule: नौकरी छोड़ने के बाद PF खाते के पैसों पर कितने साल तक मिलता है ब्याज? जानिए नियम

EPFO Interest Rule

संकेतिक तस्‍वीर

EPFO Rules on Interest: क्‍या आप भी नौकरी करते हैं और हर महीने आपकी वेतन से प्रोविडंट फंड (PF) कटवाते हैं. अगर हां, तो आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि नौकरी छोड़ने के बाद मेरे PF खाते में जमा राशि का क्या होगा. क्या हमें नौकरी के बाद भी उस पर ब्याज मिलेगा या नहीं? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने इस सवाल से जुड़ी जानकारी दी है.

नौकरी के बाद PF के पैसों का क्या?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अनुसार, अगर कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ देता है या अचानक उसकी नौकरी चली जाती है, ताे भी उसका PF अकाउंट एक्टिव माना जाता है. ऐसे में ईपीएफओ की गाइडलाइन के हिसाब से जब तक आपका PF अकाउंट एक्टिव रहता है, उस पर ब्याज मिलता रहता है.

कब तक मिलता है ब्याज?

लेकिन अगर आपने नौकरी छोड़ दी है तो उस खाते में आपके कंपनी द्वारा जमा किए गए आखिरी क्रेडिट डेट से 3 साल तक उन पैसों पर सरकार ब्याज देती है. सीधे तौर पर आपके खाते में अंशदान की तारीख से 36 महीनों तक उन पैसों पर ब्याज मिलता है.

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एक महीने नौकरी में भी पेंशन के हकदार  

EPFO ने नौकरी करने वालों के लिए एक नया नियम लागू कर दिया है. इस नियम के तहत अगर कोई व्यक्ति एक महीने के लिए भी किसी संस्था या कंपनी में नौकरी करता है और उस दौरान उसका EPS खाता सक्रिय रहता है, तो वह पेंशन पाने का हकदार होगा. इसका मतलब है कि कर्मचारियों का EPS योगदान बेकार नहीं जाएगा. इससे अस्थायी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस और छोटे समय के लिए काम करने वाले कर्मचारियों को भी फायदा मिलेगा. पहले किसी भी कर्मचारी को एक संस्‍थान में कम से कम 6 महीने काम करना आवश्यक होता था. 

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