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Bank Cheque New Rule: आज से बदल गया बैंक चेक से जुड़ा ये नियम, अब नहीं होगी परेशानी, जानें पूरी डिटेल

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बैंक चेक के बदले नियम

Bank Cheque New Rule: देश भर के बैंक ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है. आज से चेक क्लियरेंस के नियम में बड़ा बदलाव हो गया है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने फास्ट चेक क्लियरेंस सिस्टम (Fast Cheque Clearance System) लागू कर दिया है. इस नए नियम के तहत अब चेक जमा कराने पर एक ही दिन में वह क्लियर हो जाएगा. यानी पैसे उसी दिन खातों में जमा हो जाएंगे. अब तक चेक क्लियर होने में 1–2 दिन इंतजार करना पड़ता था.

एक दिन में ही चेक हो जाएगा क्लियर

RBI ने बैंक चेक क्लियर के नियमों में बदलाव किया है. नए नियम के जरिए ग्राहकों को चेक क्लियर होने में काफी सुविधा मिलेगी. आज 4 अक्टूबर से चेक जिस दिन बैंक में लगाया जाएगा, उसी दिन क्लियर हो जाएगा. पहले चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) के तहत चेक क्लियरेंस बैच-प्रोसेसिंग मोड में होता था, जिसमें 2 दिन तक लग जाते थे. अब बैंक चेक की तस्वीरें और मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन (MICR) डेटा स्कैन कर क्लियरिंग हाउस को भेजेंगे, जो इसे भुगतान करने वाले बैंक को तुरंत भेजेगा.

बता दें कि अगस्त में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने तेज चेक क्लियरेंस मैकेनिज्म शुरू किया था, जिसका मकसद चेक क्लियर होने का समय दो कार्यदिवसों से घटाकर कुछ घंटों तक करना था. RBI ने कहा था कि CTS को दो चरणों में निरंतर समाशोधन और प्राप्ति पर निपटान में बदला जाएगा. पहला चरण 4 अक्टूबर 2025 से और दूसरा चरण 3 जनवरी 2026 से लागू होगा.

CTS वर्तमान में कैसे काम करता है?

CTS एक डिजिटल प्रणाली है, जिसमें चेक को स्कैन कर इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जाता है, न कि भौतिक रूप से. यह सुबह, दोपहर और शाम के बैचों में काम करता है. देर से जमा चेक अगले कार्यदिवस में प्रोसेस होते थे, जिससे देरी होती थी.

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नए चेक नियम के फायदे

यह नियम दिल्ली, मुंबई और चेन्नई के RBI क्लियरिंग ग्रिड के तहत सभी बैंकों पर लागू होगा, जो पूरे भारत के बैंकों को कवर करता है. ICICI, HDFC, कोटक महिंद्रा, और यस बैंक जैसे बैंकों ने नई व्यवस्था लागू करने की घोषणा की है. हालांकि, कई बैंकों ने स्पष्ट किया है कि तेज प्रोसेसिंग के लिए पॉजिटिव पे कन्फर्मेशन अनिवार्य होगा.

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