RBI Complaint Process Guide: भारतीय नोट कागज से बने होते हैं, इसलिए इनके फटने और खराब होने की संभावना ज्यादा रहती है. अक्सर देखा गया है कि नोट थोड़ा सा कट-फट जाए या खराब हो जाए तो बैंक कर्मचारी यह कहकर नोट लेने से मना कर देते हैं कि ये खराब नोट हैं और जमा नहीं होंगे. ऐसे में लोगों के पास कटे-फटे नोट वापस करने का कोई दूसर ऑप्शन नहीं होती है, जिस वजह से वे परेशान हो जाते हैं. लेकिन आपको बता दें कि अब परेशान होने की जरूरत नहीं है. अगर कोई बैंक कर्मचारी या अधिकारी कटे-फटे नोट या सिक्के लेने से मना करता है तो आप सीधे आरबीआई से शिकायत कर सकते हैं.
पहले बैंक में ही करें शिकायत
अगर काउंटर पर कोई कर्मचारी कटे-फटे नोट या सिक्का लेने से मना करे तो सबसे पहले ब्रांच मैनेजर से मिलें और पूरी बात बताएं. हर बैंक शखा में शिकायत रजिस्टर या शिकायत बॉक्स रखा होता है, उसमें अपनी लिखित शिकायत लिखें और उसका नंबर या रसीद जरूर ले. आप बैंक के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके या उसकी वेबसाइट पर जाकर भी ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं.
बात न सुने तो बड़े अधिकारियों से करें संपर्क
अगर शाखा में आपकी शिकायत नहीं सुनी जाती है या 30 दिन तक कोई जवाब नहीं आता है तो आप बैंक के बड़े अधिकारियों को शिकायत भेज सकते हैं. आप बैंक के Grievance Redressal Officer या क्षेत्रीय नोडल अधिकारी को लिखित में शिकायत कर सकते हैं. वहीं RBI के बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं.
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RBI में शिकायत कैसे करें?
- RBI के CMS Portal यानी cms.rbi.org.in पर जाकर आप हिंदी या अंग्रेजी में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
- आप RBI की हेल्पलाइन नंबर 14448 पर कॉल करके भी मदद ले सकते हैं.
- आप अपनी लिखित शिकायत इस पते पर भेज सकते हैं, Centralised Receipt and Processing Centre, Reserve Bank of India, 4th Floor, Sector 17, Chandigarh – 160017.
- शिकायत करते समय घटना की डेट, समय, कर्मचारी का नाम और कोई सबूत जैसे रसीद, वीडियो या ऑडियो अपने पास जरूर रखें.
