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फसल खराब होने पर किसानों को मिलेगा मुआवजा, 72 घंटे के अंदर दें नुकसान की सूचना, जानें पूरी प्रोसेस

Crop Damage Compensation

फसल खराब होने पर मिलेगा मुआबजा

Crop Damage Compensation: मॉनसून की तेज बारिश से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा समेत कई राज्यों में किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है. धान, तिल और मूंग जैसी फसलें बारिश और जलभराव से प्रभवित हुई हैं. अगर आपकी फसल भी प्राकृतिक आपदा से खराब हुई है, तो मुआवजा पाने के लिए समय पर नुकसान की जानकारी देना जरूरी है. फसल बीमा नहीं होने पर भी कुछ परिस्थितियों में सरकारी आपदा राहत की तहत सहायता मिल सकती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि सरकार से कैसे मदद लें.

72 घंटे के अंदर देनी होगी नुकसान की सूचना

खेत में नुकसान हुआ तो भी कर सकते हैं दावा

ओलावृष्टि, बिजली गिरने, भूस्खलन या बेमौसम बारिश जैसी स्थानीय आपदा में अगर सिर्फ एक किसान के खेत को नुकसान हुआ है, तो उसी खेत का सर्वे किया जा सकता है. इसके लिए पूरे गांव में नुकसान होना जरूरी नहीं है. वहीं बाढ़, सूखा जैसी स्थिति में निर्धारित क्षेत्र को आधार बनाकर फसल नुकसान का आकलन किया जाता है.

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मुआवजा पाने के लिए इन गलतियों से बचें

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