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EPFO अकाउंट में नॉमिनी का नाम दर्ज नहीं है तो किसे मिलेगा PF का पैसा? जानें नियम

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नॉमिनी का नाम न होने पर किसे मीलेगा पैसा

No Nominee PF Money Rule: देशभर के लगभग सभी सरकारी कर्मचारियों का अकाउंट EPFO में खुला है. हर महीने कर्मचारियों की सैलरी से कुछ हिस्सा एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) अकाउंट में जमा होता है. यह राशि कर्मचारियों के बुढ़ापे और आर्थिक तंगी में काम आती है. इसके अलावा, जब भी कोई कर्मचारी रिटायर होता है, तो उसे EPF स्कीम के तहत मिलने वाले सभी फायदों को जोड़कर अकाउंट में जमा राशियां दे दी जाती हैं.

EPFO अपने हरग्राहक से अपील करता है कि EPF अकाउंट खुलवाते समय नॉमिनी में किसी एक व्यक्ति का नाम जरूर दर्ज करे, ताकि खाताधारक के बाद अकाउंट की पूरी राशि नॉमिनी को मिल सके. ऐसे में आइए जानते हैं कि अगर किसी खाताधारक ने अकाउंट खुलवाते समय नॉमिनी का नाम दर्ज नहीं किया था, तो उसकी मृत्यु के बाद यह पैसा किसे मिलेगा.

नॉमिनी का नाम दर्ज नहीं है तो किसे मिलेंगे पैसे?

क्लेम नहीं किया तो अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाएगा

EPFO ने साफ कहा है कि यदि किसी अकाउंट में तीन साल तक कोई भी दावा (क्लेम) नहीं किया जाता है, तो वह ‘इनऑपरेटिव’ हो जाता है. ऐसे में EPFO ग्राहकों को यह सलाह देता है कि अकाउंट में जमा राशि और उससे जुड़े सभी लाभ पाने के लिए मृत व्यक्ति के वारिस या नॉमिनी तय समय के भीतर क्लेम करें, ताकि उन्हें सभी वित्तीय लाभ समय पर मिल सकें.\

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