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गाड़ी में नहीं होगा यह स्टीकर तो कटेगा 5 हजार का चालान, जानें कहां से मिलेगा?

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सांकेतिक चित्र

Fuel Sticker: भारत सरकार ने सड़क यातायात से संबंधित कुछ जरूरी नियम बनाए हैं, जिनका पालन करना सबके लिए बेहद जरूरी है. हर राज्य में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चालान कटते हैं. ये चालान विभिन्न प्रकार के होते हैं. अगर आप दिल्ली में कार चला रहे हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. दिल्ली सरकार ने एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत अब हर गाड़ी पर फ्यूल टाइप (पेट्रोल, डीजल, CNG) बताने वाला रंगीन स्टीकर लगाना अनिवार्य हो गया है. अगर आपने यह स्टीकर अपनी गाड़ी में नहीं लगवाया तो आपका 5000 रुपए तक का चालान कट सकता है.

क्या है दिल्ली परिवहन विभाग का नियम?

दिल्ली में Colour Coded Fuel Type Sticker न लगाने पर अब वाहन मालिकों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता हैं. दिल्ली परिवहन विभाग ने सख्त आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि बिना इस स्टीकर के वाहन चलाने पर 5000 तक का चालान किया जाएगा. इसके साथ ही ऐसे वाहनों को Pollution Under Control Certificate (PUCC) भी नहीं जारी किया जाएगा. यह नियम High Security Registration Plates-HSRP व्यवस्था का एक अनिवार्य हिस्सा है, जिसे दिल्ली में 2012-13 से लागू किया गया था और 2019 से यह सभी पुराने और नए वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है.

तीन श्रेणियों में बांटा गया है स्टीकर

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कहां मिलेगा यह स्टीकर ?

फ्यूल टाइप स्टिकर आपको अधिकृत वाहन डीलरशिप, RTO ऑफिस या फिर ऑनलाइन पोर्टल से मिल सकता है. गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर और फ्यूल टाइप वेरिफाई करने के बाद ही स्टीकर जारी किया जाता है. इसे सही तरीके से गाड़ी की विंडशील्ड पर लगाना होगा ताकि ट्रैफिक पुलिस आसानी से देख सके.

कलर कोडेड स्टीकर क्यों जरूरी है ?

दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए यह कदम उठाया गया है. गाड़ियों से निकलने वाले धुएं पर नियंत्रण रखने और वाहन की फ्यूल टाइप की पहचान के लिए यह Colour Coded Fuel Type Sticker जरूरी होता है. इसका उद्देश्य है सड़कों पर चल रहे वाहनों को पेट्रोल, डीजल, CNG और अन्य कैटेगरीज में आसानी से चिन्हित करना, जिससे Pollution Control को बेहतर ढंग से लागू किया जा सके.

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