Extra Luggage In Train Online Booking: भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. अब रेल यात्री भी हवाई यात्रा की तर्ज पर अपने अतिरिक्त सामान (लगेज) की ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे. रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में नई नीति लागू कर दी है, जो 31 जुलाई 2026 से प्रभावी हो गई है. इससे यात्रियों को अतिरिक्त सामान बुक कराने के लिए रेलवे स्टेशन के पार्सल काउंटर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.
नई व्यवस्था के तहत यात्री टिकट बुकिंग के समय या उसके बाद आईआरसीटीसी (IRCTC) अथवा रेलवे के पार्सल पोर्टल पर अतिरिक्त सामान की जानकारी दर्ज कर ऑनलाइन शुल्क का भुगतान कर सकेंगे. इससे यात्रा प्रक्रिया अधिक आसान, तेज और पारदर्शी होगी.
किन यात्रियों को मिलेगा लाभ?
यह सुविधा केवल कन्फर्म आरक्षित टिकट वाले यात्रियों के लिए उपलब्ध होगी. फिलहाल यह व्यवस्था इन श्रेणियों में लागू की गई है जिनमें एसी फर्स्ट क्लास, एसी 2-टियर, फर्स्ट क्लास, स्लीपर क्लास और सेकेंड क्लास शामिल हैं.
कितना सामान ले जा सकेंगे?
रेलवे ने प्रत्येक श्रेणी के लिए मुफ्त और अधिकतम अनुमत सामान की सीमा तय की है.
- एसी फर्स्ट क्लास: 70 किलोग्राम तक मुफ्त, अधिकतम 150 किलोग्राम तक शुल्क देकर.
- एसी 2-टियर एवं फर्स्ट क्लास: 50 किलोग्राम तक मुफ्त, अधिकतम 100 किलोग्राम.
- स्लीपर क्लास: 40 किलोग्राम तक मुफ्त, अधिकतम 80 किलोग्राम.
- सेकेंड क्लास: 35 किलोग्राम तक मुफ्त, अधिकतम 70 किलोग्राम.
रेलवे ने स्पष्ट किया है कि एसी 3-टियर, एसी 3-इकोनॉमी और एसी चेयर कार के यात्रियों को यह ऑनलाइन अतिरिक्त लगेज सुविधा नहीं मिलेगी, क्योंकि इन श्रेणियों में मुफ्त और अधिकतम अनुमत सामान की सीमा पहले से ही 40 किलोग्राम निर्धारित है.
बैग के आकार की भी सीमा तय
- रेलवे ने कोच के अंदर रखे जाने वाले बैग के अधिकतम आकार भी निर्धारित किए हैं.
- एसी 3-टियर, एसी 3-इकोनॉमी और एसी चेयर कार: 55 × 45 × 22.5 सेंटीमीटर.
- एसी फर्स्ट क्लास, एसी 2-टियर, स्लीपर और सेकेंड क्लास: 100 × 60 × 25 सेंटीमीटर.
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ऑनलाइन कैसे करें बुकिंग?
यात्रियों को टिकट बुकिंग के समय या बाद में पोर्टल पर अतिरिक्त वजन की जानकारी दर्ज करनी होगी और निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा. अतिरिक्त लगेज बुकिंग के लिए न्यूनतम शुल्क 30 रुपये रखा गया है.
नियम तोड़ा तो लगेगा भारी जुर्माना
रेलवे ने चेतावनी दी है कि यदि कोई यात्री निर्धारित सीमा से अधिक सामान बिना ऑनलाइन बुकिंग के लेकर यात्रा करता पाया जाता है, तो उससे सामान्य दर की तुलना में छह गुना तक जुर्माना वसूला जा सकता है.
