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ट्रेन में सामान के साथ LPG सिलेंडर छिपाकर ले जाना पड़ सकता है भारी! जानिए कितने साल की सजा हो सकती है

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ट्रेन में गैस सिलेंडर ले जाने पर हो सकती है सजा और जुर्माना

Indian Railways LPG Cylinder Rules: देश में रोजाना करोड़ों यात्री ट्रेन से सफर करते हैं. ये भारतीय यातायात व्यवस्था का अहम हिस्सा है. कई बार पैसेंजर अनजाने में सफर के दौरान ऐसे सामान ले जाते हैं, जिन पर प्रतिबंध रहता है. रेल में सफर के दौरान ऐसी वस्तुएं अपने साथ ले जाने पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. जुर्माने के अलावा जेल की सजा भी हो सकती है.

किन सामानों को ट्रेन से नहीं ले जा सकते हैं?

ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री- LPG सिलेंडर, गैस स्टोव, डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन, बारूद, पटाखे आदि.

खतरनाक केमिकल – एसिड, ब्लीचिंग पाउडर, फिनाइल आदि.

इसके साथ ही लकड़ी, घास, स्पिरिट लाइटर ले जाने पर प्रतिबंध रहता है.

LPG सिलेंडर को क्यों नहीं ले जा सकते हैं?

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नियमों के उल्लंघन पर कितनी सजा मिलेगी?

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