Indian Railways LPG Cylinder Rules: देश में रोजाना करोड़ों यात्री ट्रेन से सफर करते हैं. ये भारतीय यातायात व्यवस्था का अहम हिस्सा है. कई बार पैसेंजर अनजाने में सफर के दौरान ऐसे सामान ले जाते हैं, जिन पर प्रतिबंध रहता है. रेल में सफर के दौरान ऐसी वस्तुएं अपने साथ ले जाने पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. जुर्माने के अलावा जेल की सजा भी हो सकती है.
किन सामानों को ट्रेन से नहीं ले जा सकते हैं?
ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री- LPG सिलेंडर, गैस स्टोव, डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन, बारूद, पटाखे आदि.
खतरनाक केमिकल – एसिड, ब्लीचिंग पाउडर, फिनाइल आदि.
इसके साथ ही लकड़ी, घास, स्पिरिट लाइटर ले जाने पर प्रतिबंध रहता है.
LPG सिलेंडर को क्यों नहीं ले जा सकते हैं?
- ट्रेन में LPG सिलेंडर ले जाने पर भारतीय रेल ने प्रतिबंध लगाया है.
- LPG सिलेंडर में द्रवित पेट्रोलियम गैस भरी होती है जो बेहद ज्वलनशील होती है.
- LPG सिलेंडर की ब्यूटेन और प्रोपेन गैस के आग के संपर्क में आने से धमाका होने से बड़ा हादसा हो सकता है.
- जरा सी चिंगारी से इसके फटने का खतरा रहता है, जिससे ट्रेन में बैठे यात्रियों की जान जा सकती है.
- यात्रा के दौरान गैस से भरे हुए सिलेंडर के साथ-साथ खाली सिलेंडर ले जाने की मनाही है.
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नियमों के उल्लंघन पर कितनी सजा मिलेगी?
- ट्रेन में खाली या भरा LPG सिलेंडर ले जाना नियमों का उल्लंघन माना जाता है.
- Indian Railways Act 1989 के सेक्शन 67, 154, 164 और 165 के तहत कार्रवाई की जा सकती है.
- ट्रेन में गैस सिलेंडर के पकड़े जाने पर संबंधित यात्री पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.
- जुर्माने के अलावा 3 साल की सजा भी हो सकती है.
- यही वजह है कि यात्रियों को ज्वलनशील सामग्री जैसे- LPG सिलेंडर को ट्रेन में सफर के दौरान ले जाने से बचना चाहिए.
