Gold Import: अगर आप भी विदेश जा रहे हैं और वहां से सोने के गहने लाने का सोच रहे हैं तो आपके लिए ये खबर जानना जरूरी है. विदेश से सोना लाते समय कई बार कस्टम विभाग इसे तस्करी मानकर जब्त कर लेती है. इस स्थिति से बचने के लिए कस्टम के कुछ नियम जान लेना आवश्यक है.
बीते महीने दिल्ली हाई कोर्ट ने एक केस में फैसला सुनाते हुए कहा था कि शरीर पर पहने जाने वाले गहनों को हमेशा तस्करी नहीं माना जा सकता है. बता दे कि, मार्च 2024 में दिल्ली की रहने वाली शमीना सऊदी अरब से 100 ग्राम सोने की चार चूड़ियां लेकर आ रही थी तभी दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम डिपार्टमेंट ने उनकी चूड़ियां जब्त कर ली थी. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था.
कितना और कैसे लाना होगा सोना
यदि आप विदेश से सोना लेकर आते है तो कस्टम अधिकारी इस बात का निरीक्षण करता है कि सोना किस रूप में लाया गया है. यदि वो कोई शरीर पर पहना हुआ गहना है तो उसे निजी माना जाता हैं. लेकिन, अगर कोई यात्री गोल्ड बार, कॉइन या बिना पहने जेवरात लाता है, तो कस्टम उसे तस्करी मानकर जब्त कर लेती है. आम तौर पर कुछ चूड़ियां, अंगूठी या चेन लायी जा सकती हैं.
विदेश से अधिक सोना लाने पर कस्टम ड्यूटी चुकानी होती है. लेकिन पुरुष विदेश से 20 ग्राम और महिलाएं 40 ग्राम तक सोना बिना ड्यूटी ला सकती हैं. एक साल से अधिक समय तक विदेश में रहने वाले NRI 1 किलो तक सोना ला सकते हैं पर उन्हें इसके लेकिन कस्टम ड्यूटी चुकानी होगी.
वैल्यू डिक्लेरेशन से कानूनी खतरा होगा कम
कोई भी यात्री यदि सोना या कोई ऐसा आइटम है जिस पर कस्टम ड्यूटी लग सकती है, भारत लेकर आता है तो उसे रेड चैनल पर डिक्लेरेशन वैल्यू बताना होगा. ऐसा करने से कानूनी खतरा कम हो जाता है. बता दे कि, देश के हर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दो तरह के चैनल होते हैं. इन्हें ग्रीन और रेड चैनल कहा जाता हैं. जो यात्री डिक्लेरेशन लायक सामान लाते हैं, वे रेड चैनल से जाते हैं और जो नहीं लाते वे ग्रीन चैनल से आते हैं.
डिक्लेयर न करने पर जब्त हो सकता है सोना
अगर यात्री गहनों को छिपाते हैं या उनकी गलत जानकारी देते हैं, तो कस्टम तस्करी का शक करता है. खुलकर पहने गहने घोषित न करने पर ड्यूटी के साथ 10–20% जुर्माना लगाया जाता है. लेकिन, अगर गहनों को छुपाया गया हो तो गहनों को जब्त किया जा सकता है. और तो और, कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है.
सुरक्षित यात्रा के लिए करें ये काम
एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि विदेश से गहने लाते समय हमेशा पारदर्शी रहें और इसे रेड चैनल या ATITHI ऐप पर घोषणा कर दे. खरीदे हुए समान का बिल या फोटो साथ रखें और गहनों को छुपाने से बचें. सोने को बार या सिक्के लेकर न आए. इन सभी नियमों का पालन कर यात्री अनावश्यक परेशानी और तनाव से छुटकारा पा सकता है.
