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New Rules 1 October 2026: 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे ये 5 बड़े नियम, LPG से लेकर FD तक पर असर

New rules 1 October 2026

1 अक्टूबर से बदल जाएंगे ये नियम

New Rules 1 October 2026: हर महीने की पहली तारीख को कई नए नियम लागू होते हैं. 1 अक्टूबर 2026 से भी देश में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं. इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्र की जिंदगी पर पड़ेगा. LPG सब्सिडी, गैस सिलेंडर बुकिंग, बैंक FD, NPS, प्रॉपर्टी पर TDS और जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र तक के नियम बदल जाएंगे. ऐसे में अगर आप इन सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो नए नियमों को पहले से जानना बहुत जरूरी है, ताकि बाद में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.

LPG सब्सिडी के लिए e-KYC जरूरी

1 अक्टूबर से सब्सिडी वाले LPG के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण जरूरी होगा. e-KYC नहीं कराने पर सिलेंडर तो मिलेगा पर सब्सिडी नहीं मिलेगी. तब बाजार भाव पर भुगतान करना होगा. इसलिए समय पर गैस एजेंसी जाकर e-KYC करा लें.

सिलेंडर बुकिंग में 25 दिन का गैप

अब दो सिलेंडर बुकिंग के बीच 25 दिन का अंतर जरूरी होगा. यह नियम गांव और शहर दोनों में लागू होगा. पिछली डिलीवरी के 25 दिन बाद ही नई बुकिंग होगी. हर महीने पहली तारीख को घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के नए दाम भी जारी होंगे.

जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र का नया नियम

1 अक्टूबर से Birth and Death Amendment Act 2026 लागू होगा. देर से पंजीकरण अब सख्त होगा. 1 से 2 साल की देरी पर DM या SDM के आदेश की जरूरत होगी. 2 साल से ज्यादा देरी पर फर्स्ट क्लास जज के आदेश के बिना पंजीकरण नहीं होगा.

बैंक FD और NPS में बदलाव

RBI के नए निर्देश के अनुसार, सभी स्मॉल फाइनेंस बैंकों को रोज सुबह 10 बजे तक अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर FD और बल्क डिपॉजिट की ब्याज दरों की जानकारी देनी होगी. इसके लिए 10 मिनट का एक्स्ट्रा समय मिलेगा. यानी 10:10 बजे तक अपडेट करना अनिवार्य होगा.

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प्रॉपर्टी खरीद पर TDS आसान

अगर आप NRI से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपके लिए बड़ी राहत है. अब रेजिडेंट व्यक्ति और HUF के लिए TDS की प्रक्रिया को आसान कर दिया गया है. पहले इसके लिए TAN नंबर लेना जरूरी होता था, लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत PAN आधारित चालान से ही TDS का पेमेंट किया जा सकेगा.

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