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रेलवे स्टेशन पर फूड स्टॉल कैसे खोलें? जानें IRCTC के नियम

Railway Station Food Stall Process

रेलवे स्टेशन पर दुकान कैसे खोलें

IRCTC Application Rules Cost Details: लोग इन दिनों नौकरी से ज्यादा बिजनेस में अच्छा-खासा पैसा कमा रहे हैं. हर कोई चाहता है कि वह एक ऐसा बिजनेस शुरू करे, जिससे अच्छा मुनाफा हो. बिजनेस कहीं भी और किसी भी चीज का किया जा सकता है. आपने रेलवे स्टेशनों पर देखा होगा कि चाय, बुक स्टॉल और फूड स्टॉल लगे होते हैं. इन बिजनेस से दुकानदार हर दिन अच्छी कमाई कर लेते हैं. कई लोगों के मन में रेलवे स्टेशनों पर इसी तरह का बिजनेस करने का प्लान होता है, लेकिन वे यह सोचकर रुक जाते हैं कि इन स्टॉल या दुकानों का संचालन रेलवे द्वारा किया जाता है.

आपको बता दें कि यह सोचना गलत है. कोई भी व्यक्ति नियमों और सेवा शर्तों का पालन कर अपनी दुकान खोल सकता है. इन दुकानों के लिए टेंडर निकाला जाता है, जिसके लिए आम नागरिक आवेदन कर सकते हैं. इस टेंडर प्रक्रिया को IRCTC संचालित करता है. आइए जानते हैं कि रेलवे स्टेशन पर अपनी खुद की दुकान कैसे खोलें.

स्टेशनों पर दुकान खोलने के लिए जगह कैसे मिलती है?

रेलवे स्टेशनों पर IRCTC की तरफ से टेंडर निकाले जाते हैं. इनके तहत फूड स्टॉल, जनरल स्टोर और बुक स्टॉल जैसी दुकानें खोली जाती हैं. अधिकतर दुकानें ओपन टेंडर या E-Auction के जरिए आवंटित की जाती हैं. इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए ऑनलाइन पोर्टल ‘E-Procurement System’ पर चेक किया जा सकता है. IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट या किसी जोनल रेलवे के पोर्टल के माध्यम से टेंडर या ई-ऑक्शन सेक्शन में जाकर आवेदन किया जा सकता है.

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अपनी दुकान खोलने के लिए लाइसेंस कैसे मिलेगा?

रेलवे के नियमों के अनुसार, फूड प्लाज़ा का लाइसेंस 9 सालों के लिए वैध होता है और इसके बाद यह अमान्य हो जाता है. वहीं खाने-पीने के स्टॉल या कैटरिंग का लाइसेंस 5 सालों के लिए मंजूर किया जाता है.

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