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क्‍या है चुनाव आयोग का Form 6? जानिए SIR के दौरान किन लोगों काे भरना होगा जरूरी

Election Commission Form 6

चुनाव आयोग का फॉर्म 6

Election Commission Form 6: बिहार के बाद अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी SIR (Special Intensive Revision) शुरू हाे गया है. इसके तहत चुनाव आयोग के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर दस्‍तावेजों का मिलान कर रहे है. इसी के साथ जिन लोगों के दस्‍तावेजों में किसी भी तरह की गलत जानकारी है, उसका भी सुधार किया जा रहा है.

इतना ही नहीं जिन लोगों का वोटर सूची में नाम नहीं जुड़ा है वो लोग SIR के दौरान अपना नाम सूची में जुड़वा सकते हैं. इसके लिए आपको चुनाव आयोग का फार्म 6 भरना होगा.

क्या है फार्म 6?

Form 6 या प्ररूप 6 चुनाव आयोग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्म होता है. चुनाव आयोग का Form 6 मतदाता सूची (Voter List) में किसी भी नए मतदाता का का नाम जोड़ने के लिए भरा जाता है. बता दें कि, जब भी कोई व्यक्ति 18 साल का हो जाता है तो वो मतदान करने के योग्य माना जाता है. ऐसी स्थिति में उसे चुनाव आयोग की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराना होता है. इसके लिए उन्हें चुनाव आयोग का फॉर्म 6 भरना होता है. इतना ही नहीं अगर कोई नई जगह शिफ्ट हो गया है और वहां वोट डालना चाहते है तो उन्हें भी Form 6 भरना होता है.

फाॅर्म 6

फॉर्म 6 में देनी होगी ये जानकारी

फॉर्म 6 में आपको अपनी पूरी सही जानकारी देनी होती है. इसमें नाम, पता और पहचान प्रमाण जैसे दस्तावेज शामिल है.

कैसे भरें फॉर्म?

फॉर्म 6 को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से भरा जा सकता है. ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आप चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/ पर जाकर जानकारी दाखिल कर सकते हैं. वहीं आप इसे Voter Helpline App पर जाकर भी भर सकते है.

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Form 6 भरने की ऑफलाइन प्रक्रिया SIR के दौरान की जा रही है. BLO द्वारा सत्यापन के दौरान आप फॉर्म 6 भरकर जमा कर सकते हैं. इसके अलावा आप Form 6 डाउनलोड करके उसे ऑफलाइन भरके मतदाता पंजीकरण केंद्र पर जमा कर सकते हैं

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