Income Tax Refund: ITR दाखिल करने के बाद भी नहीं मिला रिफंड? जानिए कहां किस वजह से अटक सकता है मामला
Income Tax Refund: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से वित्त वर्ष 2024 के लिए बिना जुर्माना के इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 को समाप्त हो गई है. यदि आपने 31 जुलाई से पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न जमा कर दिया है और अभी तक आपके बैंक खाते में रिफंड का पैसा नहीं मिला है तो ये खबर आपके लिए अहम है क्योंकि आयकर विभाग आईटीआर को प्रोसेस करने में 15 से 45 दिन का समय लेता है. यदि ऑफलाइन वेरिफिकेशन होता है तो समय सीमा बढ़ा दी जाती है. जानिए क्या हो सकती है देरी की वजह.
कई चीजें आईटीआर प्रोसेसिंग में देरी का कारण बन जाती हैं जैसे आपने कौन सा फॉर्म चुना है, आपकी रिटर्न कितनी है, आपने कितनी कटौती या छूट का दावा किया है और क्या ये पहले से ही फॉर्म 16 में शामिल हैं. आईटीआर प्रोसेसिंग में सबसे बड़ा कारण गलत फॉर्म का इस्तेमाल करना भी है. आयकर विभाग आम तौर पर आईटीआर प्रोसेस करने के कम से कम 20 दिन के अंदर रिफंड भेज देता है.
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31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं Belated ITR
जिन टैक्सपेयर्स ने 31 जुलाई की समय सीमा तक टैक्स फाइल नहीं किया है, वे 31 दिसंबर, 2024 तक एक बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. यदि कोई व्यक्ति वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 31 जुलाई, 2024 की ITR फाइलिंग की तारीख से चूक गया है, तो वह 31 दिसंबर, 2024 तक एक बिलेटेड ITR दाखिल कर सकता है. नियम के मुताबिक असेसमेंट ईयर के समाप्त होने के 9 महीने के भीतर तक रिफंड जारी किया जा सकता है. बिलेटेड आईटीआर को 31 दिसंबर, 2025 तक या उससे पहले प्रोसेस किया जाएगा.
टैक्स 2विन के को-फाउंडर सीए अभिषेक सोनी ने इसकी जानकारी देते कहा,”इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट आपको डेडलाइन बीत जाने के बाद भी संशोधित ITR के जरिए गलतियों को सुधारने का विकल्प मुहैया कराता है. आप संबंधित मूल्यांकन वर्ष के 31 दिसंबर तक या मूल्यांकन पूरा होने से पहले, जो भी पहले हो, संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.”