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EPFO 3.0: सरकार के इस बदलाव से ATM से निकल पाएगा PF का पैसा, जानिए कैसे…?

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भविष्य में PF का पैसा सीधे ATM से निकल सकेगा.

EPFO 3.0: जरुरत पड़ने पर PF का पैसा निकलना किसी सिर दर्द से कम नहीं है. खुद के पैसे के लिए कई फॉर्म और कई बार PF ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ता है. तब जा कर कहीं PF का पैसा निकल पता है. लेकिन कितना अच्छा हो कि डेबिट कार्ड की तरह ही PF का पैसा निकल जाए?

आम लोगों की परेशानी को देखते हुए सरकार अब EPFO 3.0 की पहल करने जा रही है. जिसके तहत EPFO मेंबर्स की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कई उपाय पेश किए जाएंगे. जिसमें से एक सुविधा ये भी होगी कि अब लोग अपने PF का पैसा एटीएम से निकाल सकेंगे. सरकार द्वारा पेश की जाने वाली इस योजना के तहत केंद्रीय श्रम मंत्रालय कर्मचारियों के पेंशन कंट्रीब्यूशन और डेबिट कार्ड के समान एक एटीएम कार्ड जारी करने पर विचार कर रहा है.

जिससे EPFOमेंबर्स इस कार्ड से भविष्य में PF का पैसा सीधे एटीएम से निकाल सकेंगे. सरकार इस योजना को अगले साल मई-जून तक लागू कर सकती है. फिलहाल, EPFO मेंबर्स को EPF खाते से जुड़े अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए 7 से 10 दिनों तक इंतजार करना पड़ता है. यह सभी विड्रॉल औपचारिकताओं को पूरा करने और EPFO को जरूरी डॉक्युमेंट डिपॉजिट करने के बाद ही संभव हो पाता है.

सेविंग के आधार पर योगदान

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार कर्मचारियों के PF कंट्रीब्यूशन पर लगी 12 फीसदी की सीमा को हटाने पर विचार कर रही है. यह परिवर्तन कर्मचारियों को उनकी सेविंग के आधार पर अधिक योगदान करने का ऑप्शन दे सकते है. हालांकि, इंप्लॉयर का योगदान निश्चित रहेगा, जिसकी गणना कर्मचारी के वेतन के फीसदी के रूप में की जाएगी.

हांलाकि वर्तमान समय में कर्मचारी और इंप्लॉयर दोनों कर्मचारी प्रोविडेंट फंड में 12 फीसदी का योगदान करते हैं. इंप्लॉयर के योगदान में से 8.33 फीसदी EPS-95 के तहत पेंशन कटौती में जाता है और 3.67 फीसदी EPF में जाता है.

क्या पेंशन में भी होंगे पॉजिटिव बदलाव?

केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा EPFO में हो रही बदलाव का असर पेंशन राशि पर नहीं पड़ेगा. क्योंकि जिस तरह कर्मचारी PF कंट्रीब्यूशन पर लगी सीमा हटने के बाद भी इंप्लॉयर का योगदान 12 फीसदी रहेगा, वैसे ही पेंशन अंशदान भी 8.33 फीसदी पर ही स्थिर रहेगा. पेंशन राशि तभी बढ़ेगी जब सरकार PF कटौती के लिए वेतन सीमा बढ़ा देगी, जो वर्तमान में 15,000 रुपए निर्धारित है.

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ऐसी खबरें हैं कि केंद्र सरकार आने वाले दिनों में इस सीमा को बढ़ाकर 21,000 रुपए कर सकता है. हालांकि, कर्मचारियों के अधिक योगदान से उन्हें 58 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद एक बड़ा रिटायरमेंट फंड बनाने में मदद मिलेगी.

बता दें कि अभी EPFO मेंबर्स को वॉलेंटरी पीएफ (VPF) का विकल्प चुनकर अधिक योगदान करने का ऑप्शन मिलता है. अगर कर्मचारी चाहे तो वो अपने अनिवार्य 12 फीसदी योगदान से अधिक PF में कटौती की मांग कर सकता है. अधिकतम VPF योगदान मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 100 फीसदी तक हो सकता है, जिसमें मूल योगदान के समान ब्याज दर भी हो सकती है.

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