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Jaya Prada: फरार घोषित एक्ट्रेस जया प्रदा की जमानत याचिका खारिज, इलाहाबाद HC में वकीलों ने दी ये दलील

actress Jaya Prada

फिल्म अभिनेत्री और रामपुर से पूर्व सांसद जया प्रदा

Jaya Prada News: मशहूर फिल्म अभिनेत्री और रामपुर से पूर्व सांसद जया प्रदा नाहटा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जया प्रदा की दो अर्जियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. याचिका वापस लेने के आधार पर आज जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए इन दोनों अर्जियों को खारिज कर दिया. वहीं मुरादाबाद से जुड़े एक मामले की हाईकोर्ट में अभी सुनवाई नहीं हो पाई है.

मुरादाबाद मामले में सुनवाई पेंडिंग

रामपुर के जिला अदालत से दो अलग-अलग मामलों में जारी गैर जमानती वारंट के खिलाफ जया प्रदा ने वकीलों की ओर से हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थी. सुनवाई के दौरान जया प्रदा के वकीलों ने कोर्ट से कहा कि वह मामले में कुछ नए तथ्यों और नए दस्तावेजों के साथ नई अर्जी दाखिल करना चाहते हैं. वकीलों ने दोनों याचिकाओं को इसी आधार पर वापस लिए जाने की कोर्ट से इजाजत मांगी. अदालत ने जया प्रदा के वकीलों के अनुरोध को मानते हुए याचिकाओं को वापस लेने की इजाजत दी. मुरादाबाद वाले मामले में जया प्रदा की याचिका हाईकोर्ट में पेंडिंग है.

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चुनाव प्रचार दर्ज हुआ था मामला

बता दें जया प्रदा के खिलाफ दो मुकदमे 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान दर्ज हुए थे. दोनों ही मामले आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े हुए हैं. मामले की सुनवाई रामपुर की जिला अदालत में चल रही है. सुनवाई के लिए लगातार 7 बार समन जारी होने के बावजूद वह कोर्ट में पेश नहीं हो रही थी. इसके बाद 27 फरवरी को न्यायाधीश शोभित बंसल की अध्यक्षता वाली अदालत ने उनको फरार घोषित करते हुए उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. साथ ही पुलिस अधीक्षक को 6 मार्च तक अदालत में उनकी हाजिरी सुनिश्चित करने के लिए डिप्टी एसपी के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाने का निर्देश भी दिया है.

 

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