Shri Krishna Janmabhoomi-Shahi Eidgah Dispute: श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद पर अगली सुनवाई 20 मई को होगी. बुधवार को इस अहम मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में चार घंटे तक सुनवाई चली थी. इस दौरान शाही ईदगाह कमेटी की ओर से दलीलें पेश की गईं. इससे पहले हिंदू पक्षकार मामले में अपना पक्ष रख चुके हैं. ईदगाह कमेटी के वकीलों ने अदालत से कहा कि मामला ट्रायल तक ले जाने वाला नहीं है.
ईदगाह का ढाई एकड़ का एरिया भगवान का गर्भगृह
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की बेंच कर रही है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में 18 याचिकाओं पर पोषणीयता के पॉइंट पर हिंदू पक्ष की तरफ से बहस पूरी हो गई है. हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि ईदगाह का ढाई एकड़ का एरिया भगवान का गर्भगृह है. इसे मंदिर पक्ष को सौंपा जाना चाहिए. पिछली सुनवाई पर हिंदू पक्ष की तरफ से हाईकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता रीना सिंह ने बहस की थी.
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इन मुद्दों पर मुस्लिम पक्ष ने रखी अपनी बात
वहीं मुस्लिम पक्ष ने दीवानी मुकदमे की पोषणीयता ,प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, लिमिटेशन एक्ट, वक्फ अधिनियम आदि बिंदुओं पर अपनी बात रखी है. मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद को लेकर दाखिल 18 मुकदमे की सुनवाई हाई कोर्ट में लगातार चल रही है.