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Sambhal Jama Masjid Survey: संभल मस्जिद सर्वे मामले में SC का निर्देश- निचली अदालत न ले कोई फैसला

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट

Sambhal Jama Masjid Survey: उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. इस दौरान ने सर्वोच्च अदालत ने निचली अदालत को निर्देश दिया है कि वह कोई भी निर्णय न ले.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस मामले में हाई कोर्ट के आदेश के बिना कुछ न किया जाए. साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह भी सवाल किया कि सीधे सर्वोच्च अदालत आने से पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए.

मस्जिद कमेटी ने दायर की है याचिका

दरअसल, संभल में सर्वे के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. कोर्ट ने कहा कि आप अपनी दलीलें उचित अदालत के समक्ष रखें. इस बीच कुछ भी नहीं हो. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेहतर होगा कि हम इसे यहीं लंबित रखें. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ शांति समिति बनाए. इस दौरान बिल्कुल तटस्थ रहना होगा.

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संभल हिंसा में चार लोगों की मौत

बता दें कि संभल की जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि यह हरिहर मंदिर था, जिसकी जगह पर मस्जिद का निर्णाण किया गया था. इस मामले में सर्वे कराने की मांग को लेकर स्थानीय कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद अदालत ने सर्वे का आदेश दिया था. लेकिन सर्वे के दूसरे दिन उस वक्त तनाव फैल गया जब मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया. इसके बाद पुलिस पर पथराव, आगजनी की घटनाएं भी हुईं. वहीं पुलिस ने स्थिति को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज भी किया. इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी.

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