UP News: प्रयागराज से बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है. शुक्रवार को लखनऊ की एक अदालत ने उन्हें छह महीने की जेल की सजा सुनाई है. अदालत ने बीजेपी सांसद को 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के एक मामले में दोषी पाया है. इस मामले में लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट के विशेष मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंबरीश कुमार श्रीवास्तव ने यह सजा सुनाई है.
बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी को सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट ने उन्हें कुछ ही देर में अंतरिम जमानत में दे दी. दरअसल, 2012 के विधानसभा चुनाव में रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस में थीं और कांग्रेस ने उन्हें लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया था.
कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर रीता बहुगुणा जोशी चुनाव प्रचार कर रही थीं. जबकि आरोप है कि 17 जनवरी 2012 को चुनाव प्रचार खत्म हो गया था. जिसके बाद विपक्षी दलों के नेताओं ने इसकी शिकायत की और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई.
यहां दर्ज हुई थी एफआईआर
बीजेपी सांसद के खिलाफ लखनऊ के थाना कृष्णा नगर में स्टैटिक सर्विलांस मजिस्ट्रेट मुकेश चतुर्वेदी ने रिपोर्ट दर्ज की थी. जब शुक्रवार को कोर्ट ने सजा सुनाई तो उस वक्त बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी कोर्ट में मौजूद थीं. बीजेपी सांसद के खिलाफ 20 फरवरी 2021 को जोशी के खिलाफ अदालत ने आरोप तय किए थे.
ये भी पढ़ें: Maharashtra News: वाह रे दबंगई! पुलिस के सामने BJP विधायक ने शिंदे गुट के नेता को मारी गोली, जानें क्या है मामला
तब कोर्ट ने बीजेपी सांसद को धारा-126 के तहत मामले में दोषी पाया था. जिसके बाद अब उन्हें छह महीने की जेल और एक हजार रुपए का जुर्माना लगा है. सजा सुनाए जाने के बाद बीजेपी सांसद को हिरासत में ले लिया गया था. लेकिन बाद में उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई है. बता दें कि बीजेपी के टिकट पर रीता बहुगुणा जोशी ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था. तब उन्होंने 1,84,275 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी.