दिल्ली-NCR की हवाएं हुई जहरीली, फिर लागू हुआ GRAP-IV, इन चीज़ों पर रहेगा प्रतिबंध

Delhi-NCR Pollution: बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए एक बार फिर से दिल्ली-NCR में GRAP-IV लागू कर दिया गया है. प्रदूषण के गंभीर स्तर को नियंत्रित करने के लिए यह योजना लागू की गई है.
Delhi Pollution

दिल्ली-NCR में फिर लागू हुआ GRAP-IV

Delhi-NCR Pollution: सुधरते वातावरण को देखते हुए दिल्ली-NCR में GRAP IV की पाबंदियों को हटा दिया गया था. मगर अब फिर से बढ़ते ठंड के साथ प्रदुषण का स्तर भी बढ़ने लगा है. बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए एक बार फिर से दिल्ली-NCR में GRAP-IV (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) लागू कर दिया गया है. प्रदूषण के गंभीर स्तर (AQI 450 से अधिक) को नियंत्रित करने के लिए यह योजना लागू की गई है.

बता दें, दिल्ली-NCR में नवंबर में पहली बार GRAP-IV लागू हुआ था. इसके बाद प्रदूषण में आई कमी को देखते हुए 5 दिसंबर को स्थिति में सुधार आने पर इसे हटाकर GRAP-II तक सीमित कर दिया गया था. अब फिर से वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंचने के कारण कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं.

GRAP-IV की पाबंदियां

दिल्ली में ट्रकों का प्रवेश पूरी तरह से बंद रहेगा. केवल आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के ट्रकों को ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी. इसके साथ ही LNG, CNG, इलेक्ट्रिक या BS-VI डीजल पर चलने वाले ट्रकों को छूट दी गई है. पुराने डीजल वाहनों पर रोक रहेगी. दिल्ली में BS-IV और पुराने डीजल भारी माल वाहनों (HGV) के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा.

इसके साथ ही सभी तरह के निर्माण और विध्वंस गतिविधियों (C&D) पर प्रतिबंध रहेगा. यह रोक राजमार्गों, सड़कों, फ्लाईओवरों, पाइपलाइनों, बिजली की लाइनें और दूरसंचार इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसी परियोजनाओं तक बढ़ा दी गई है. केवल जरूरी सेवाओं और आवश्यक सामान ले जाने वाले वाहनों को छूट मिलेगी.

यह भी पढ़ें: Weather News: MP में कड़ाके की ठंड ने तोड़ा रिकॉर्ड; आज 24 जिलों में अलर्ट, छत्तीसगढ़ में चलेगी शीतलहर

हाइब्रिड मोड पर स्कूल संचालित

दिल्ली के स्कूलों में कक्षा 6 से 9 और 11 तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड लर्निंग (ऑनलाइन + ऑफलाइन) अनिवार्य होगी. जहां ऑनलाइन पढ़ाई संभव है, वहां छात्रों को ऑनलाइन क्लास का विकल्प दिया जाएगा. NCR के अन्य जिलों में भी स्कूलों को हाइब्रिड लर्निंग अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.

NCR के सार्वजनिक, नगरपालिका और निजी कार्यालय केवल 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे. बाकी के कर्मचारियों को घर से काम (Work from Home) करने का निर्देश दिया गया है. इसके साथ ही केंद्र सरकार को भी वर्क फ्रॉम होम लागू करने की सलाह दी गई है.

ज़रूर पढ़ें