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Bilaspur: दुष्कर्म पीड़िता को High Court से मिला न्याय, अबॉर्शन की मंजूरी के बाद डीएनए जांच के भी दिए आदेश

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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट

Bilaspur: बिलासपुर हाईकोर्ट ने बिलासपुर की रेप पीड़िता को अबॉर्शन की मंजूरी दी है. अदालत ने इस मामले में शासन और मेडिकल बोर्ड की लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट और DNA जांच सुनिश्चित करने के आदेश दिए.

हाई कोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता को दी अबॉर्शन की मंजूरी

बता दें कि बिलासपुर की एक नाबालिग रेप पीड़िता ने हाईकोर्ट में अबॉर्शन के लिए याचिका दायर की थी. इस पर गुरुवार को सुनवाई हुई, लेकिन शासन की ओर से पेश की गई मेडिकल रिपोर्ट मात्र एक पेज की ओपीडी पर्ची थी. इसमें केवल यह लिखा था कि अबॉर्शन संभव है. जस्टिस रवींद्र अग्रवाल ने इस लापरवाही पर गहरी नाराजगी जताते हुए मेडिकल बोर्ड को तुरंत तलब किया.

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डीएनए जांच के भी दिए आदेश

हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार ब्लड टेस्ट, एचआईवी टेस्ट और सोनोग्राफी जैसे सभी परीक्षण होने चाहिए थे. मेडिकल बोर्ड ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए समय मांगा और विस्तृत रिपोर्ट पेश की. इसके बाद कोर्ट ने शुक्रवार सुबह 11 बजे पीड़िता को जिला अस्पताल में उपस्थित होकर अबॉर्शन कराने के निर्देश दिए.

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