Bihar Politics: ‘स्पीकर पद से नहीं दूंगा इस्तीफा’, Awadh Bihari Choudhary ने दिया दो टूक जवाब

Bihar Politics: Awadh Bihari Choudhary ने कहा कि मेरे खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है इसकी जानकारी मुझे आज मिली है.
Awadh Bihari Choudhary

विधानसभा के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी

Awadh Bihari Choudhary: बिहार में सियासी उठा-पटक थमने का नाम नहीं ले रहा हैं. जनवरी के आखिरी सप्ताह में उठा सियासी बवंडर शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है. हर समय की तरह इस बार चर्चा का केंद्र नीतीश कुमार नहीं विधानसभा के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी बन गए हैं. विधानसभा के स्पीकर पद से इस्तीफा देने पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है. विधानसभा के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे.

‘निचले सदन के नियमों का करेंगे पालन’

बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि उनके खिलाफ अविश्वास नोटिस लाए जाने के बावजूद वह इस्तीफा नहीं देंगे. चौधरी ने कहा कि वह निचले सदन के नियमों और प्रक्रियाओं का पूर्ण रूप से पालन करेंगे. बुधवार को मीडिया से साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कि उनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है इसकी जानकारी उन्हें आज मिली है। उन्होंने दावा किया कि आगामी बजट सत्र विधानसभा के नियमावली के अनुसार ही चलाएंगे.

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12 फरवरी से बिहार विधानसभा का बजट सत्र

बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने कहा कि हम नियम के अनुसार से बंधे हुए हैं और नियम के अनुसार ही कार्यवाही होगी. उन्होंने कहा कि हमारे पद का फैसला सदन के विधायक करेंगे. बताते चलें कि 12 फरवरी से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र भी शुरू होने वाला है. मिली जानकारी के अनुसार 12 फरवरी को सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा. विधानसभा स्पीकर को हटाने के लिए नीतीश सरकार सदन में विश्वास मत प्राप्त करेगी. हालांकि यह एक महज औपचारिकता ही होगी.

28 जनवरी को BJP-JDU दिया था नोटिस

बताते चलें कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनने के तुरंत बाद ही 28 जनवरी को भाजपा और जदयू के सदस्यों ने अवध बिहारी चौधरी को पद से हटाने के लिए विधानसभा के सचिव को नोटिस दिया था. जानकारी के लिए बता दें कि अवध बिहारी चौधरी राजद(RJD) के सदस्य हैं. नियमानुसार निवर्तमान अध्यक्ष अपने खिलाफ नोटिस जमा होने के 14 दिन की अवधि तक वह पद पर बने रह सकते हैं. वहीं नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार का शक्ति परीक्षण भी 12 फरवरी को ही होने वाला है.

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