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CG News: लोको पायलटों के तबादले को चुनौती, कोर्ट में याचिका खारिज

bilaspur high court

बिलासपुर हाई कोर्ट

CG News:  बिलासपुरः पदोन्नति के बाद दूरस्थ स्थानों पर तबादले को रेलवे के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन बताने वाले लोको पायलटों क हाई कोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिली. मुख्य न्यायाधीश कृष्ण राम महापात्र और जस्टिस संतोष शर्मा की युगलपीठ ने आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के विभागीय सचिव मोहम्मद शमीम सहित अजय कुमार मौर्य और जितेंद्र कुमार की याचिका खारिज कर कैट जबलपुर का आदेश यथावत रखा.

 याचिकाकर्ताओं ने कहा कि चार दिसंबर 2025 को सहायक लोको पायलट से लोको पायलट गुड्स पद पर पदोन्नति के बाद वरिष्ठ कर्मचारियों को दूरस्थ स्थानों पर भेज दिया गया, जबकि कनिष्ठ कर्मचारी नजदीकी स्टेशनों पर रहे. रेलवे ने तर्क दिया कि सामान्य प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर उनका तबादला किया गया. हाई कोर्ट ने रेलवे के तर्क को स्वीकार करते हुए कहा कि पदोन्नति के समय कर्मचारियों को उसी स्टेशन पर समायोजित किया जा चुका था. 

इसलिए बाद के सामान्य तबादले को परिपत्र का उल्लंघन मानने का प्रथमदृष्टया आधार नहीं है। कोर्ट ने कैट को दोनों पक्षों को सुनकर मूल आवेदन का जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया. तबादला नीति में वरिष्ठता के सिद्धांत का पालन नहीं होने का आरोप लगाते हुए इसे मनमाना और नियम विरुद्ध बताया.

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