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हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती परीक्षा पर लगाई रोक, 2292 पदों पर होनी थी नियुक्ति

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सीजी हाई कोर्ट

रायपुर. छत्तीसगढ़ में शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने भर्ती विज्ञापन में दिव्यांग अभ्यर्थियों के आरक्षण से जुड़े विवाद पर सुनवाई करते हुए लिखित परीक्षाओं के आयोजन पर रोक लगा दी है. मुख्य न्यायाधीश कृष्णराम महापात्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में राज्य शासन को नोटिस जारी कर विस्तृत जवाब मांगा है. इस आदेश के बाद 2292 पदों पर होने वाली भर्ती की प्रक्रिया प्रभावित हो गई है. वहीं, परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को अब आगामी आदेश का इंतजार है. (High Court Stays Examination for 2292 Teacher Posts)

आरक्षण रोस्टर को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे अभ्यर्थी

राज्य सरकार ने सहायक शिक्षक और शिक्षक के पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था. भर्ती की शर्तों और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण रोस्टर की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कुछ अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की. याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रूंगटा ने पक्ष रखते हुए दलील दी कि भर्ती प्रक्रिया में दिव्यांगों के आरक्षण से संबंधित नियमों का उचित तरीके से पालन नहीं किया गया है.

याचिका में सामान्य प्रशासन विभाग और समाज कल्याण विभाग की ओर से जारी परिपत्रों तथा दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए भर्ती विज्ञापन में निर्धारित आरक्षण व्यवस्था पर आपत्ति जताई गई है. याचिकाकर्ताओं ने इसी आधार पर भर्ती विज्ञापन की शर्तों और आरक्षण रोस्टर की वैधता को चुनौती दी है.

पूर्णतः दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को लाभ नहीं देने का आरोप

याचिकाकर्ताओं की प्रमुख आपत्ति यह है कि भर्ती विज्ञापन में दिव्यांग वर्ग के लिए आरक्षित पदों का प्रावधान होने के बावजूद पूर्णतः दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को इसका लाभ देने की उचित व्यवस्था नहीं की गई है. उनका कहना है कि इस कारण ऐसे अभ्यर्थी शिक्षक और सहायक शिक्षक के पदों पर नियुक्ति पाने के अवसर से वंचित हो रहे हैं.

याचिकाकर्ताओं ने इसे दिव्यांग अभ्यर्थियों के संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा मामला बताते हुए आरक्षण व्यवस्था में सुधार की मांग की है. मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च न्यायालय ने राज्य शासन से जवाब मांगा है. हालांकि, याचिकाकर्ताओं की ओर से लगाए गए आरोपों पर राज्य सरकार का पक्ष सामने आने के बाद ही विवाद से जुड़े तथ्यों की स्थिति स्पष्ट होगी.

11 और 25 अक्टूबर को होनी थी परीक्षा

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सहायक शिक्षक पद के लिए लिखित परीक्षा 11 अक्टूबर को आयोजित की जानी थी. वहीं, शिक्षक पद के लिए परीक्षा की तिथि 25 अक्टूबर तय की गई थी. परीक्षा के आयोजन को लेकर आवश्यक तैयारियां की जा रही थीं, लेकिन उच्च न्यायालय के आदेश के बाद फिलहाल परीक्षा कार्यक्रम प्रभावित हो गया है.

अब भर्ती प्रक्रिया आगे किस तरह बढ़ेगी, यह राज्य सरकार के जवाब और मामले में उच्च न्यायालय के आगामी निर्देशों पर निर्भर करेगा. अभ्यर्थियों को परीक्षा की नई स्थिति और आगे की प्रक्रिया के संबंध में आधिकारिक सूचना का इंतजार है.

ई और टी संवर्ग में 2292 पदों पर भर्ती

छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती 2026 के तहत कुल 2292 पदों पर नियुक्तियां प्रस्तावित हैं. इनमें ई-संवर्ग के 795 पद और टी-संवर्ग के 1497 पद शामिल हैं. दोनों संवर्गों को मिलाकर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई थी.

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