Shahrukh Khan के खिलाफ रायपुर में FIR दर्ज, 29 को होगी सुनवाई, जानिए पूरा मामला

FIR On Shahrukh khan: बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान(Shahrukh khan) पर छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के रायपुर FIR दर्ज हुआ है. एडवोकेट फैजान खान ने सिविल मुकदमा दायर किया है.
FIR On Shahrukh Khan

अभिनेता शाहरुख खान

FIR On Shahrukh khan: बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान(Shahrukh khan) पर छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के रायपुर FIR दर्ज हुआ है. एडवोकेट फैजान खान ने सिविल मुकदमा दायर किया है. वहीं उनके विज्ञापनों को यूट्यूब और ओटीटी से हटवाने की मांग करते हुए तमाम कंपनियों के खिलाफ भी कोर्ट पहुंच गए हैं और 1 रुपए की क्षतिपूर्ति की मांग की है.

फैजान खान ने दर्ज कराई FIR

एडवोकेट फैजान खान ने सिविल मुकदमा दायर किया है. ये वही फैजान खान है, जो पहली बार जब 7 नवंबर 2024 को जब मुंबई पुलिस रायपुर एक्टर शाहरुख खान को धमकी देने के मामले पर छानबीन करने आई तब दुनिया के सामने आए थे. बाद में फैजान को गिरफ्तार किया जाता है. जिसके बाद वो अभी फिलहाल जमानत पर उस मामले पर बाहर हैं और एडवोकेट फैजान खान का शाहरुख खान को धमकी देने वाला मामला कोर्ट में चल रहा है.

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भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ की शिकायत

एडवोकेट फैजान खान ने रायपुर सिविल न्यायलय में शाहरुख खान के खिलाफ केस दर्ज कराया है, और उनसे 1 रुपए की क्षतिपूर्ति की मांग की है. उन्होंने शाहरुख खान और उनके द्वारा किए जाने वाले विज्ञापनों जैसे विमल पान मसाला, फेयर एंड हैंडसम, और रमी के भ्रामक विज्ञापन के खिलाफ सिविल सूट रायपुर की सिविल कोर्ट में दाखिल किया है. मामले पर सिविल जज कोर्ट, रायपुर, छत्तीसगढ़ में सिविल केस नंबर 99/2025 दर्ज हुआ है. जिसकी सुनवाई 29 मार्च को होगी.

इन कंपनियों के भी नाम शामिल

फैजान खान ने शाहरुख खान और उनसे जुड़े ऐड ही नहीं नहीं बल्कि जिन ओटीटी कंपनियों पर एड चलता है, उन्हें भी कोर्ट में घसीटा है. मामले पर गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (यूट्यूब इंडिया), अमेज़न इंडिया (प्राइम वीडियो), नेटफ्लिक्स इंडिया, M/S इमामी लिमिटेड (फेयर एंड हैंडसम), आईटीसी लिमिटेड (विमल पान मसाला), हेड डिजिटल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड (ए2 रमी), और अभिनेता शाहरुख खान के खिलाफ सिविल मामला दायर किया गया गया है.
बहरहाल याचिकार्ता फैजान खान की याचिका के आधार पर शाहरुख खान समेत गूगल और एमाजन…नेटफ्लिक्स जैसी तमाम कंपनियों को कोर्ट ने उनका पक्ष रखने के लिए नोटिस थमा दिया है अब देखना होगा कि आने वाले समय में कोर्ट किसके पक्ष में फैसला देता है.

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