Raipur News: रायपुर नगर निगम ने गणेश चतुर्थी, जैन समाज के पर्युषण पर्व समेत पांच प्रमुख पर्वों को देखते हुए शहर में मांस-मटन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. निगम क्षेत्र में तय तारीखों पर पशुवध गृह के साथ ही मांस-मटन की सभी दुकानें बंद रहेंगी. इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट और अन्य प्रतिष्ठानों में भी मांस-मटन की बिक्री या परोसने की अनुमति नहीं होगी.
महापौर के निर्देश पर जारी हुआ आदेश
नगर निगम की ओर से यह आदेश महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है. निगम ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित दिनों में यदि किसी दुकान, होटल या अन्य प्रतिष्ठान में मांस-मटन की बिक्री होती पाई गई, तो मौके पर ही सामग्री जब्त की जाएगी. इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
इन पांच तारीखों पर रहेगा प्रतिबंध
नगर निगम के अनुसार 14 सितंबर को श्री गणेश चतुर्थी, 15 सितंबर को पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस, 22 सितंबर को डोल ग्यारस, 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी और 26 सितंबर को पर्युषण पर्व के तहत संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा के अवसर पर मांस-मटन की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी.
पशुवध गृह और सभी दुकानें रहेंगी बंद
इन सभी तिथियों पर नगर निगम क्षेत्र में संचालित पशुवध गृह और मांस-मटन की दुकानों को पूरी तरह बंद रखना होगा. निगम ने प्रतिबंध के दायरे में होटल और अन्य ऐसे प्रतिष्ठानों को भी शामिल किया है, जहां मांस-मटन की बिक्री या परोसे जाने की संभावना रहती है.
होटल और रेस्टोरेंट पर भी होगी निगरानी
आदेश के पालन की निगरानी के लिए जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है. संबंधित टीमें अपने-अपने क्षेत्रों में निरीक्षण करेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि प्रतिबंधित तारीखों पर कहीं भी मांस-मटन की बिक्री न हो.
उल्लंघन पर मौके पर जब्त होगा सामान
निगम ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी. किसी प्रतिष्ठान में प्रतिबंध के बावजूद मांस-मटन की बिक्री पाए जाने पर सामान जब्त करने के साथ संबंधित व्यक्ति या संस्था पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
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