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Ambikapur: 2.39 करोड़ की कथित धोखाधड़ी, मां शक्ति स्टील ट्रेडर्स के संचालक को पुलिस ने दबोचा

Ambikapur

अंबिकापुर

Ambikapur: करीब 2 करोड़ 39 लाख 98 हजार 700 रुपये के कथित लेनदेन और धोखाधड़ी के मामले में अंबिकापुर कोतवाली पुलिस ने मां शक्ति स्टील ट्रेडर्स के संचालक सुजीत जायसवाल को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी को 20 सितंबर 2026 को गुदरी चौक, अंबिकापुर से पकड़ा गया. आरोपी को 21 सितंबर को न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है.

4.80 करोड़ रुपये लेने का आरोप

पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, पुराना बस स्टैंड क्षेत्र निवासी राहुल गोयल जयहनुमान कोलडिपो, मारुति मिनरल्स और जय हनुमान रोडलाइन्स नामक फर्मों का संचालन करते हैं. कारोबारी परिचय के चलते राहुल गोयल और सुजीत जायसवाल के बीच पहले से जान-पहचान थी.शिकायतकर्ता का आरोप है कि सुजीत जायसवाल ने कारोबार में तत्काल जरूरत बताते हुए उनसे रकम की मांग की. इसके बाद 13 अगस्त 2021 से 25 नवंबर 2022 के बीच अलग-अलग फर्मों के माध्यम से कुल 4 करोड़ 80 लाख 50 हजार रुपये दिए गए.

शिकायत के मुताबिक, आरोपी की ओर से जयहनुमान कोलडिपो के लिए 1 करोड़ 78 लाख रुपये और मारुति मिनरल्स के लिए 94 लाख रुपये वापस किए गए. शिकायतकर्ता के हिसाब से इसके बाद 2 करोड़ 8 लाख 50 हजार रुपये की राशि बकाया रह गई.

बकाया रकम के बदले जमीन देने का दावा

शिकायत में राहुल गोयल ने आरोप लगाया है कि बकाया रकम के बदले सुजीत जायसवाल ने उत्तर प्रदेश के दुद्धी स्थित आश्रम मोड़ में जमीन खरीदने की बात कही थी. आरोप है कि जमीन की रजिस्ट्री कराने के साथ वहां धर्मकांटा स्थापित करने का भरोसा भी दिया गया. शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपी के कहने पर 5 से 11 मार्च 2022 के बीच आहाता और इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में करीब 26 लाख रुपये खर्च किए गए. इसके अलावा 12 जुलाई 2022 को 5 लाख 48 हजार 700 रुपये की लागत से धर्मकांटा खरीदने का भी दावा किया गया है.

गाली-गलौज और धमकी का आरोप

शिकायत के मुताबिक, तय समय पर बकाया रकम नहीं लौटाने पर जब राहुल गोयल ने पैसे वापस मांगे तो कथित तौर पर जमीन की रजिस्ट्री और धर्मकांटा वापस करने से भी इनकार कर दिया गया.शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि रकम मांगने पर उसके साथ गाली-गलौज की गई और 24 मार्च 2026 को फोन पर परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी गई. राहुल गोयल ने पुलिस को दिए आवेदन में आरोप लगाया कि शुरुआत से ही कथित तौर पर छलपूर्वक रकम हासिल करने की मंशा थी.

12 जून को दर्ज हुआ था मामला

मामले में अंबिकापुर कोतवाली पुलिस ने 12 जून 2026 को अपराध क्रमांक 0398/2026 दर्ज किया था. पुलिस ने BNS की धारा 318(4), 316(5), 296 और 351(3) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस के मुताबिक, मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर टीम गठित कर आरोपी की तलाश की गई. लगातार पतासाजी के बाद सुजीत जायसवाल को गुदरी चौक से गिरफ्तार किया गया.

फिलहाल पुलिस द्वारा मामले में लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों, जमीन और धर्मकांटा से संबंधित दावों तथा शिकायत में लगाए गए अन्य आरोपों की जांच की जा रही है. आरोपी को न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई जारी है.

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