‘अब वह ईमानदारी का दावा नहीं करेंगे’, केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने पर बोले दिल्ली BJP अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा

Arvind Kejriwal: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सोमवार को दिल्ली के राउज एवेंन्यू कोर्ट में पेश किया गया. लेकिन कोर्ट से मुख्यमंत्री को राहत नहीं मिली है. अब सीएम अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
Virendra Sachdeva

वीरेंद्र सचदेवा (दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष)

Arvind Kejriwal: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सोमवार को दिल्ली के राउज एवेंन्यू कोर्ट में पेश किया गया. लेकिन कोर्ट से मुख्यमंत्री को राहत नहीं मिली है. अब सीएम अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. हालांकि अब कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को ईडी की कस्टडी में नहीं भेजा है. इससे पहले दो बार कोर्ट ने उन्हें ईडी की कस्टडी में भेजा था. इस मामले पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष विरेंद्र सचदेवा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, “आज शराब घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. अब, वह अपनी ईमानदारी का दावा नहीं कर सकते. हमारा मानना ​​है कि इस घोटाले ने दिल्ली के युवाओं को नशे की लत में धकेला है… मुझे उम्मीद है कि दिल्ली के लोग उन लोगों को देखेंगे जिन्होंने दिल्ली को लूटा.”

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केजरीवाल ने कोर्ट के सामने रखी मांग 

सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. अब उन्हें 15 अप्रैल तक दिल्ली के तिहाड़ जेल में रखा जाएगा. वहीं कोर्ट से सुनीता केजरीवाल के बाद अब मंत्री आतिशी और सौरभ भरद्वाज ने मिलने की अनुमति मांगी है. इसके अलावा सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट के सामने कुछ और मांगें रखी है.

सूत्रों की मानें तो मुख्यमंत्री कोर्ट में पत्नी सुनीता केजरीवाल, मंत्री आतिशी और सौरभ भरद्वाज से मुलाकात की है. वहीं मुख्मयंत्री ने कोर्ट से दवा, स्पेशल डाइट और तीन किताबों की मांग रखी है. उन्होंने कोर्ट से रामायण, भागवत गीता और हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड नाम की किताब अपने साथ रखने की अनुमति मांगी है.

21 मार्च को गिरफ्तार हुए थे अरविंद केजरीवाल

गौरतलब है कि बीते 21 मार्च को उन्हें ईडी ने उनके आवास से गिरफ्तार किया था. इस गिरफ्तारी के बाद अगले दिन 22 मार्च को ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया था. तब उन्हें 28 मार्च तक ईडी की कस्टडी में भेजा गया था. इसके बाद 28 मार्च को कोर्ट ने उनकी ईडी की कस्टडी एक अप्रैल तक बढ़ा दी थी.

लेकिन अब कोर्ट ने उन्हें ईडी के कस्टडी में नहीं भेजकर जेल भेज दिया है. वहीं कोर्ट में ईडी ने कहा है कि मुख्यमंत्री जांच और पूछताछ में सहयोगी नहीं कर रहे हैं. बता दें कि केजरीवाल को दिल्ली की आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्डिंग के केस में ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था.

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