अमानतुल्लाह खान को दिल्ली कोर्ट ने दी जमानत, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गए थे जेल, कोर्ट ने ED कस्टडी को ‘अवैध’ बताया
Delhi Waqf Board Case: वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विधायक अमानातुल्लाह खान को कोर्ट से राहत मिली है. आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह को दिल्ली के कोर्ट ने जमानत दे दी है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में जेल में बंद चल रहे अमानतुल्लाह खान को रिहा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए समुचित मंजूरी नहीं ली गई है.
Delhi | Counsel for AAP MLA Amanatullah Khan, Rajat Bhardwaj says, “… The court has declined to take cognizance against Amanatullah Khan because there was no sanction against him and the court has directed his release with the surety of Rs. one lakh… There’s no evidence… https://t.co/7gfVQhgAKE pic.twitter.com/arLR1qg2aN
— ANI (@ANI) November 14, 2024
गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 36 करोड़ रुपए की संपत्ति की खरीद में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने विधायक को एक लाख रुपए के मुचलके पर रिहा करने का निर्देश दिया है.
राउज़ ऐवन्यू कोर्ट ने कहा कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सैंक्शन नहीं लिया गया है. ED ने आप नेता अमानतुल्लाह खान और मरियम सिद्दीकी के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया था.
जेल से कब निकलेंगे आप विधायक
कोर्ट से रिहाई का आदेश आने के बाद से माना जा रहा है कि आप विधायक अमानतुल्लाह खान की रिहाई गुरुवार, 14 नवंबर की शाम तक हो सकती है. इसकी पूरी संभावना है की वह आज ही जेल से निकल सकते हैं. फॉरमैलिटी बेल बांड भरकर वह शाम तक रिलीज हो सकते हैं.
एक लाख के मुचलके पर जमानत
कोर्ट ने कहा- अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, लेकिन उन पर केस चलाने की मंजूरी नहीं है. इसलिए संज्ञान लेने से इनकार किया जाता है.
कोर्ट ने आप विधायक को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया है. बता दें, 29 अक्टूबर को इस मामले में ED ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी. 110 पन्नों की इस सप्लीमेंटरी चार्जशीट में अमानतुल्लाह खान के साथ मरियम सिद्दीकी को भी आरोपी बनाया गया है.
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क्या है आरोप?
ईडी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर आरोप लगाया था कि आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती के जरिए बड़ी मात्रा में कैश जमा किया था. वहीं, अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खऱीदी थी. ईडी के मुताबिक, आप विधायक ने साल 2018 से 2022 के बीच बोर्ड का अध्यक्ष रहते हुए वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को पट्टे पर देकर फायदा उठाया था.
बता दें, ED ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान को 29 सितंबर को पीएमएलए प्रवधान के तहत किया था. इस गिरफ्तारी से पहले ED ने ओखला स्थित आप विधायक के घर की तलाशी ली थी.