Delhi Excise Policy Case: सुप्रीम कोर्ट प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा. इस महीने की शुरुआत में इस मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा था. समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी.
बताते चलें कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पिछले महीने प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था. पिछले हफ्ते दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा यह कहे जाने के बाद कि उनकी गिरफ्तारी में कानूनी प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
ये भी पढ़ें- तिहाड़ जेल में CM केजरीवाल के साथ नहीं हुई पत्नी सुनीता की फेस टू फेस मुलाकात, AAP सांसद संजय सिंह का दावा
कोर्ट ने केजरीवाल के गिरफ्तारी को सही ठहराया था
बताते चलें कि अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी के मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए ईडी के पास पर्याप्त सबूत है. कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी का समय चुनने के लिए एजेंसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है. क्योंकि उन्होंने इसे ऐसे बिंदु पर धकेल दिया जहां उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था.
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की एकल पीठ के 103 पेज के फैसले में कहा गया कि अदालत के समक्ष रिकॉर्ड पर रखी गई सबूत के आधार से पता चलता है कि केजरीवाल ने कथित तौर पर अन्य व्यक्तियों के साथ साजिश रची थी और शराब नीति बनाने में शामिल थे.
केजरीवाल ने तत्काल सुनाई की मांग की थी
गिरफ्तारी के विरोध में अरविंद केजरीवाल ने जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली तो उन्होंने इस पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी. हालांकि कोर्ट ने उन्हें अगले हफ्ते की डेट दी है. दरअसल ईद की वजह से कोर्ट में छुट्टी है और शनिवार और रविवार को भी कोर्ट बंद रहता है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तारीख दी है.