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CJP नेता साैरभ दास और आशुतोष रांका को बड़ी राहत, SEM कोर्ट से मिली जमानत

Saurabh Das and Ashutosh Ranka granted bail

सौरभ दास और आशुतोष रांका को मिली जमानत

Saurabh and Ashutosh Granted Bail: कॉकरोच जनता पार्टी के नेता आशुतोष रांका और सौरभ दास को दिल्‍ली की स्‍पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्‍ट्रेट कोर्ट (SEM) से 7 दिन बाद जमानत मिल गई है. कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्‍ली पुलिस ने 3 दिन की न्‍यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने पहले फैसले को सुरक्षित रख लिया था. वहीं अब कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोनों नेताओं को रिहा करने के आदेश दिए हैं.

सीजेपी नेताओं ने हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की थी. दोनों की तरफ से दायर याचिका पर बुधवार को दिल्‍ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी. इस सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता ने बॉन्‍ड की शर्तों का उल्लंघन किया है. साैरभ और आशुतोष ने दिल्‍ली स्‍पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्‍ट्रेड के हिरासत बढ़ाने वाले आदेश को चुनाैती देते हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.

हाई कोर्ट ने बॉन्‍ड की शर्तों के उल्लंघन पर उठाए सवाल

हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आशुतोष और सौरभ को फटकार भी लगाई थी. कोर्ट का कहना था कि जब याचिकाकर्ता खुद सबसे आगे रहकर बैरिकेड तोड़ते हैं, तो फिर बड़ी संख्‍या में और भी अन्‍य लोगाें के ऐसे करने की आंशका बनी रहती है और ऐसे में कुछ लोग नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं. वहीं कोर्ट ने बॉन्‍ड की शर्तों के उल्लंघन को लेकर भी सवाल उठाए.

14 अक्टूबर को भेजा था न्‍यायिक हिरासत में

आशुतोष रांका और सौरभ दास को 14 अक्टूबर को पांच दिन की न्‍यायिक हिरासत में भेजा गया था. दोनों नेताओं को जंतर-मंतर पर डी नोटिफाइड प्रदर्शन स्‍थल में जबरन घुसने और शांति बनाए रखने वाले बॉन्‍ड का उल्‍लंघन करने के आरोप में हिरासत में लिया था. बाद में एसईएम कोर्ट ने उनकी न्‍यायिक हिरासत को 2 दिन के और बढ़ा दी थी.

हिरासत का समय आज बुधवार को खत्म हो गया था, लेकिन इसी बीच दिल्‍ली पुलिस ने न्‍यायिक हिरासत 3 दिन और बढ़ाने की मांग की थी और कोर्ट ने पुलिस की इस मांग को नहीं मानी.

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