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सौरभ दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत बढ़ी, दिल्ली पुलिस ने मांगी थी 5 दिन की मोहलत

Saurav Das, Ashutosh Ranka

सौरभ दास और आशुतोष रांका

दिल्ली की स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट ने CJP नेताओं सौरभ दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत को बढ़ाने का फैसला सुनाया है. कोर्ट के फैसले के अनुसार दोनों नेताओं की न्यायिक हिरासत को 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है. अदालत ने ये फैसला सोमवार, 19 अक्टूबर 2026 को यह फैसला सुनाया. बता दें कि दिल्ली पुलिस ने दोनों की न्यायिक हिरासत को 5 दिन और बढ़ाने की मोहलत मांगी थी.

13 अक्टूबर को हिरासत में लिया गया था

दिल्ली पुलिस की पांच दिन की मांग को नकारते हुए कोर्ट ने केवल दो दिन की ही मंजूरी दी, जिसके बाद अब दोनों 21 अक्टूबर 2026 तक तिहाड़ जेल में रहेंगे. इस मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होनी है. दिल्ली पुलिस ने दोनों नेताओं को 13 अक्टूबर 2026 को हिरासत में लिया था और 14 अक्टूबर को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) में पेश किया गया था.

अभीजीत दीपके ने लिखा दोनों के लिए मैसेज

गौरतलब है कि सौरव दास और आशुतोष रांका की ज्यूडिशियल कस्टडी बढ़ाए जाने से थोड़ी देर पहले अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर दोनों के लिए एक लंबा मैसेज लिखा. अभीजीत दीपके ने लिखा ‘आज आप दोनों का जेल में छठा दिन है. मैं बता नहीं सकता कि मुझे तुम्हारी कितनी याद आ रही है. पिछले तीन महीनों से मुझे दिन-रात कभी भी आने वाली तुम्हारी ढेरों परेशान करने वाली कॉलों और संदेशों की आदत सी हो गई थी. मैं उनमें से अधिकतर को अनदेखा कर देता था या टाल देता था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे बिना भी तुम दोनों किसी न किसी तरह सब संभाल लोगे और तुम हमेशा ऐसा करते भी थे.’

सीजेपी का कहना है कि…

वहीं CJP का कहना है कि सौरव और रांका वहां सिर्फ राष्ट्रध्वज फहराने और नारे लगाने गए थे. सीजेपी का आरोप है कि पुलिस और प्रशासन कोर्ट की सुनवाई में देरी करके उनके नेताओं की रिहाई को जानबूझकर रोक रहे हैं. CJP नेता अभिजीत दीपके का कहना है कि प्रशासन के पास उनके नेताओं को जेल में रखने की कोई कानूनी वजह नहीं है, इसलिए वे ऐसे तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं.

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