‘क्यों गिरफ्तार नहीं हुए MCD अधिकारी’, पुलिस को लेकर भी सवाल, कोचिंग हादसे पर दिल्ली HC की तीखी टिप्पणी

अदालत ने यह सवाल भी पूछा कि क्या इस मामले में MCD के अधिकारियों की जांच की गई है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ओल्ड राजेंद्र नगर में जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है.
Delhi High Court on Coaching Incident

Rau's IAS कोचिंग के बाहर अतिक्रमण हटाती एमसीडी की टीम

Delhi High Court: दिल्ली की Rau’s IAS कोचिंग के बेसमेंट में हुई 3 स्टूडेंट्स की मौत के मामले में आज दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने कई तीखे सवाल किया. उच्च न्यायालय ने पूछा कि क्या अब तक किसी एमसीडी अधिकारी को हिरासत में लिया गया है? अदालत ने यह सवाल भी पूछा कि क्या इस मामले में MCD के अधिकारियों की जांच की गई है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ओल्ड राजेंद्र नगर में जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है. अनधिकृत निर्माण पुलिस की मिलीभगत से होते हैं. इसके बिना अनाधिकृत निर्माण नहीं हो सकते.

सभी प्राधिकारी केवल जिम्मेदारी एक-दूसरे की तरफ डालने में रुचि रखते हैं. उस क्षेत्र में इतना पानी कैसे जमा हो गया? यह रॉकेट साइंस नहीं है. जब अधिकारियों ने भवन को अधिकृत किया तो क्या उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी? नालियां चालू क्यों नहीं हैं? कोर्ट ने कहा कि आपने किसी राहगीर को गिरफ्तार कर लिया है, जो इलाके से गुजर रहा था. आपने एमसीडी अधिकारियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया?

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MCD पर दिल्ली हाईकोर्ट की तीखी टिप्पणी और फटकार

1. हाई कोर्ट ने कहा, “हमने कार्रवाई के बाद अब तक एमसीडी में किसी की नौकरी जाते नहीं देखा है. हम इमारतें ध्वस्त होते देख रहे हैं, लेकिन एमसीडी में इसकी वजह से किसकी नौकरी गई है?

2. अदालत ने आगे कहा,’ MCD ने अपने सबसे जूनियर अधिकारी को निलंबित कर दिया है. उस वरिष्ठ अधिकारी के बारे में क्या, जिसने इंस्पेकशन का अपना काम नहीं किया है?’

3. एमसीडी के वरिष्ठ अधिकारी आज अपने AC ऑफिस से बाहर नहीं निकल रहे हैं. अगर ये नालियां ढकी हुई थीं तो फिर ढक्कन क्यों नहीं हटाए गए?

4. कोर्ट ने आगे कहा, ‘आपको इस मुफ्तखोरी संस्कृति पर फैसला करना होगा. इस शहर में 3.3 करोड़ लोगों की आबादी है, जबकि इसकी योजना 6-7 लाख लोगों के लिए बनाई गई थी. आप बिना इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किए इतने लोगों को कैसे समायोजित करने की योजना बना रहे हैं?’

5. अदालत ने कहा,’आज अगर आप किसी एमसीडी अधिकारी से नालियों की योजना बनाने के लिए कहें, तो वे ऐसा नहीं कर पाएंगे. उन्हें यह नहीं पता कि नालियां कहां हैं. सब कुछ मिला-जुला है. बिलकुल अव्यवस्थित.’

6. हाई कोर्ट ने आगे कहा, ‘लोगों की जान महंगी है. दिल्ली एक त्रासदी घटित होने का इंतजार कर रही है. नालियों के लिए कोई मास्टरप्लान नहीं है. यदि जांच अधिकारी हर चीज की जांच करने में सक्षम नहीं है तो हम इसे किसी केंद्रीय एजेंसी के तहत लाएंगे. शायद हम लोकपाल लाएंगे. वरिष्ठ अधिकारियों को मैदान पर जाना चाहिए. ओल्ड राजेंद्र नगर के सभी नालों को साफ किया जाए. इलाके के सभी अतिक्रमणों को शुक्रवार तक 2 दिनों के अंदर साफ कराएं.’

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