बंगाल में पहले हुआ हमला और अब NIA के ऊपर ही हो गई FIR, जानें क्या है पूरा मामला

3 दिसंबर, 2022 को हुए विस्फोट के सिलसिले में दो टीएमसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के बाद एनआईए टीम पर हमला किया गया था.
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Bengal News: बंगाल पुलिस ने NIA के खिलाफ केस दर्ज किया है. साल 2022 में हुए विस्फोट की छापेमारी और जांच करने गई टीम पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं. पुलिस के मुताबिक, जांच के दौरान पूर्वी मेदिनीपुर में NIA के अधिकारियों पर छेड़छाड़ का आरोप लगा. एनआईए अधिकारियों पर पूर्वी मेदिनीपुर के भूपतिनगर पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 354 (छेड़छाड़) और 441 (अतिक्रमण) के तहत आरोप लगाए गए थे.

गिरफ्तार आरोपी और टीएमसी कार्यकर्ता मनाब्रोतो जना के परिवार के सदस्यों की शिकायतों के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई.  शिकायत के मुताबिक, एनआईए अधिकारियों ने देर रात उनके घरों के दरवाजे तोड़कर महिलाओं से छेड़छाड़ की. इससे पहले NIA ने स्थानीय लोगों पर मामला दर्ज कराया था. मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

एनआईए ने आरोपों का किया खंडन

एनआईए टीम ने दावों का खंडन करते हुए कहा, “एनआईए ने यह स्पष्ट कर दिया कि कच्चे बमों के निर्माण से संबंधित जघन्य अपराध की चल रही जांच के लिए कार्रवाई आवश्यक थी. एनआईए ने कहा कि उनकी टीम पर अनियंत्रित भीड़ ने हिंसक हमला किया था जब वे उक्त मामले की जांच के सिलसिले में नरूआबिला गांव में तलाशी लेने गए थे.”

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यह संविधान पर हमला: बीजेपी

3 दिसंबर, 2022 को हुए विस्फोट के सिलसिले में दो टीएमसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के बाद एनआईए टीम पर हमला किया गया था. जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी. बलाई मैती और मनोब्रत जाना को NIA ने जांच के लिए उठाया था. हालांकि, जल्द ही उनके वाहनों पर हमला किया गया, जिसके परिणामस्वरूप कम से कम दो एनआईए अधिकारी मामूली रूप से घायल हो गए.

इस घटना के बाद बीजेपी ने कहा, “एक केंद्रीय एजेंसी पर हमला करने का मतलब भारतीय संविधान पर हमला करना है. अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए एनआईए अधिकारियों पर छेड़छाड़ के आरोप में मामला दर्ज करना सभी संवैधानिक निकायों के पतन का संकेत है.

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