Sandeshkhali Violence: ‘ED, CBI… कोई भी शाहजहां शेख को कर सकता है गिरफ्तार’, संदेशखाली मामले में कलकत्ता HC की बड़ी टिप्पणी

Sandeshkhali Violence: 26 फरवरी को कलकत्ता HC ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को सख्त आदेश दिया था.
Sandeshkhali Violence, Shahjahan Shaikh

टीएमसी नेता शाहजहां शेख

Sandeshkhali Violence: पश्चिम बंगाल में नॉर्थ 24 परगना जिले में स्थित संदेशखाली में उठा बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. स्थानीय महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न, हिंसा, जमीन हड़पने और ED पर हमले के आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर पश्चिम बंगाल में ममता सरकार चारों ओर से घिर गई है. कुछ दिनों पहले संदेशखाली मामले में कलकत्ता HC ने ममता सरकार को शाहजहां शेख की गिरफ्तारी करने का सख्त आदेश दिया था. आज एक बार फिर से कलकत्ता HC ने कहा है कि शाहजहां शेख को कोई भी गिरफ्तार कर सकता है.

‘जांच एजेंसी गिरफ्तार करने के लिए स्वतंत्र’

बुधवार, 28 फरवरी को कलकत्ता HC ने आगे कहा कि संदेशखाली के फरार टीएमसी नेता शाहजहां शेख को सीबीआई, ईडी या पश्चिम बंगाल पुलिस गिरफ्तार कर सकती है. मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि कोर्ट ने सिर्फ ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच के लिए सीबीआई और राज्य पुलिस की संयुक्त एसआईटी के गठन पर रोक लगाई है. खंडपीठ ने निर्देश दिया कि फरार शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई या ईडी भी स्वतंत्र हैं.

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5 जनवरी से फरार है शाहजहां शेख

कुछ दिनों पहले 26 फरवरी को संदेशखाली मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को सख्त आदेश देते हुए कहा था कि बाहुबली टीएमसी नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए. उस दौरान जज ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और बंगाल के अन्य दो मंत्रियों की टिप्पणी पर भी सख्त रुख अपनाया और कहा कि कोर्ट ने कभी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई है. बता दें कि शाहजहां शेख राशन घोटाले में 5 जनवरी को ED की छापेमारी के दौरान टीम पर हुए हमले के बाद से फरार है.

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