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Lok Sabha Elections 2024: चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- ‘कानून पर नहीं लगा सकते रोक’

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट

Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयुक्त के अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद दो नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई थी. भारत निर्वाचन आयोग के दो नए आयुक्तों की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. लेकिन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. इस याचिका के जरिए याचिकाकर्ता ने मुख्य न्यायाधीश (CJI) को चयन समिति में रखने की मांग की थी.

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति रद्द करने से गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया. वहीं याचिकाकर्ता ने CJI को चयन कमिटी में रखने की मांग की थी. इसपर अदालत ने कहा कि संसद से पास कानून के तहत चयन हुआ है. हम अंतरिम आदेश से इस कानून पर रोक नहीं लगाएंगे. चुनाव के बीच में आयोग के काम को प्रभावित करना सही नहीं है.

इस वजह से उठे सवाल

हालांकि अदालत ने सुनवाई के दौरान संसद से पास कानून की वैधता पर विस्तृत सुनवाई की बात कही है. इस मामले में सरकार को नोटिस जारी करते हुए छह हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा है. वहीं सुनवाई के दौरान जजों ने इस बात पर सवाल उठाया कि चयन कमिटी की मीटिंग को 15 मार्च से बदल कर 14 मार्च कर दिया गया. साथ ही, विपक्ष के नेता को बैठक से कुछ ही देर पहले नाम दिए गए.

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इस मामले में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपंकर दत्ता की पीठ ने सुनवाई की. पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा, ‘क्रोर्ट मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों अधिनियम, 2023 की वैधता को चुनौती देने के मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा.’ पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा, ‘हम नियुक्ति पर रोक की अर्जियां खारिज करते हैं. इस समय हम कानून पर रोक नहीं लगा सकते हैं.’ अब इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगस्त में सुनवाई करेगा.

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