Paytm Crisis: RBI के एक्शन के बाद ED ने शुरू की जांच, पेटीएम अधिकारियों से की पूछताछ, कंपनी ने कहा- विदेश नहीं भेजते पैसा

Paytm Crisis: इसके पहले, वन97 कम्युनिकेशंस ने बुधवार को शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया था कि उसे कस्टमर्स के बारे में जानकारी देने के लिए ईडी और अन्य जांच एजेंसियों से नोटिस मिले हैं.
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Paytm Crisis: प्रवर्तन निदेशालय ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को किसी भी ग्राहक खाते में जमा या टॉप-अप स्वीकार करने से रोकने की आरबीआई की हालिया कार्रवाई के बाद, पेटीएम के वरिष्ठ अधिकारियों से पूछताछ की है. पूछताछ के बाद कंपनी ने कई दस्तावेज जमा किए हैं.

सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय एजेंसी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत फिनटेक कंपनी में आरबीआई द्वारा चिह्नित कथित अनियमितताओं की औपचारिक जांच शुरू करने का निर्णय लेने से पहले दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच कर रही है. सूत्रों ने बताया कि पेटीएम के अधिकारियों ने हाल ही में कुछ दस्तावेज जमा किए थे जिसके बाद उनसे कुछ सवाल पूछे गए.

उन्होंने बताया कि फिलहाल कोई अनियमितता नहीं पाई गई है. फेमा के तहत कोई उल्लंघन पाए जाने पर ही इस कानून के तहत मामला दर्ज किया जाएगा. सूत्रों ने कहा कि धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत पेटीएम से जुड़ी जांच पहले ही जारी है.

इसके पहले, वन97 कम्युनिकेशंस ने बुधवार को शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया था कि उसे कस्टमर्स के बारे में जानकारी देने के लिए ईडी और अन्य जांच एजेंसियों से नोटिस मिले हैं. कंपनी पेटीएम ब्रांड और उसकी बैंकिंग इकाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के अंतर्गत वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है.

कंपनी ने क्या कहा

पेटीएम ने कहा कि कंपनी और उसकी सहयोगी इकाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक अधिकारियों को उनकी आवश्यकता के हिसाब से जानकारी और दस्तावेज उपलब्ध करा रही है. उसकी सहयोगी इकाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पैसा बाहर भेजने का काम नहीं करती है.

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वित्तीय मंच ने कहा कि वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड, उसकी अनुषंगी कंपनियों और सहयोगी पीपीबीएल को समय-समय पर ग्राहकों के संबंध में ईडी सहित अन्य विभागों से सूचना, दस्तावेज और स्पष्टीकरण के लिए नोटिस और मांगें प्राप्त होती रही हैं. इस बारे में सभी जरूरी जानकारी अधिकारियों को दी जा रही है.

आरबीआई ने पेटीएम की इकाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को किसी भी ग्राहक खाते, वॉलेट और फास्टैग में 29 फरवरी 2024 के बाद जमा या टॉप-अप स्वीकार न करने का 31 जनवरी को निर्देश दिया था. इसके बाद से ही लोग परेशान हैं.

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