Sandeshkhali Violence: ममता सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा. संदेशखाली और शेख शाहजहां मामले में सीबीआई जांच के खिलाफ ममता सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा ठकठकाया था, लेकिन कोर्ट ने इस मामले पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया. बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने संदेशखाली मामले में टीएमसी नेता शाहजहां शेख की हिरासत केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. शेख पर बंगाल के संदेशखाली में जबरन वसूली, जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है.
जबकि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार मंगलवार शाम 4:30 बजे हिरासत सौंपी जानी थी, लेकिन पश्चिम बंगाल सीआईडी ने शेख शाहजहाँ की हिरासत सीबीआई को नहीं सौंपी.
ये भी पढे़ं- पश्चिम बंगाल में दौड़ेगी देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो, PM मोदी ने दिखाई हरी झंडी
कलकत्ता HC ने दिया था निर्देश
बंगाल सरकार की कार्रवाई से पहले, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि संदेशखली में ईडी अधिकारियों पर हमले का मामला और निलंबित टीएमसी नेता शाहजहां शेख की हिरासत को सीबीआई को सौंप दिया जाए, जबकि आरोपियों को “बचाने” के लिए ममता बनर्जी सरकार की आलोचना की गई थी.
संदेशखाली मामले में ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, संदेशखाली केस पर तुरंत सुनवाई से इनकार.#BreakingNews #Sandeshkhali #WestBengal #SupremeCourt #VistaarNews pic.twitter.com/bNpqaxU2fu
— Vistaar News (@VistaarNews) March 6, 2024
टीएमसी ने आदेश को SC में दी थी चुनौती
उच्च न्यायालय के आदेश के कुछ ही घंटों के भीतर, टीएमसी सरकार ने आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है और राज्य को रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष मामले का उल्लेख करने को कहा है. पश्चिम बंगाल की ममता सरकार की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि सुनवाई कब हो, ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तय करेंगे. टीएमसी नेता शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपे जाने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने की जल्द सुनवाई करने की मांग की थी.