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MP News: सिहोरा सांप्रदायिक विवाद के आरोपियों की जमानत का आवेदन रद्द, 49 लोगों को पुलिस ने किया था गिरफ्तार

Bail plea of ​​all accused in Sihora communal dispute rejected.

सिहोरा सांप्रदायिक विवाद में सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज.

MP News: मध्य प्रदेश के जबलपुर में सिहोरा सांप्रदायिक विवाद में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द हो गई है. मामले में पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के 49 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. जिसको लेकर आरोपियों की जमानत याचिका जेएमएफसी न्यायालय कोर्ट में लगाई थी. लेकिन कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया है.

‘सामाजिक शांति भंग होने की आशंका’

मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दलीलें सुनी. इसके बाद कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया. कोर्ट ने माना कि मामला संवेदनशील है और सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका है. ऐसे में इस स्तर पर जमानत देना सही नहीं होगा.

अभियोजन पक्ष ने कहा- धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया

अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय दुबे ने अपना पक्ष रखा. दुबे ने आरोपियों की जमानत का कड़ा विरोध किया. आरोपियों ने एक वर्ग विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है. ये घटना अचानक नहीं घटी, बल्कि सुनियोजित तरीके से अंजाम दी गई. अगर आरोपियों को जमानत दी जाती है तो वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकते हैं.

19 फरवरी की रात हुआ था विवाद

पूरा मामला जबलपुर के सिहोरा का 19 फरवरी की रात का है. सिहोरा के वार्ड क्रमांक-5 में स्थित दुर्गा मंदिर में आरती हो रही थी. इसी समय मंदिर के पास ही स्थित मस्जिद में नमाज अदा की जा रही थी. तभी कुछ लोग मंदिर पहुंचे और लाउडस्पीकर बंद करने के लिए कहने लगे. इस दौरान विवाद बढ़ गया. आरोप है कि तभी 50 से ज्यादा लोगों ने मंदिर पहुंचकर पत्थरबाजी शुरू कर दी. इसके बाद दोनों पक्षों में तनाव बढ़ गया. उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया.

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