MP News: जबलपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 8.64 लाख रुपये कीमत की 4,800 बोतल प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद की है. यह कार्रवाई माढ़ोताल थाना पुलिस, क्राइम ब्रांच और ड्रग विभाग की संयुक्त टीम ने की है.
थाना प्रथारी ने दी मामले की जानकारी
माढ़ोताल थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह पवार के मुताबिक 14 फरवरी की शाम क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कटंगी रोड स्थित वीआरएल ट्रांसपोर्ट, टाटा शोरूम के पास नशे में इस्तेमाल होने वाली प्रतिबंधित कफ सिरप की खेप रखी गई है. सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया और संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर दबिश दी.
देहरादून से बुक की थी कफ सिरप
जांच के दौरान ट्रांसपोर्ट के कैशियर सुमित यादव से पूछताछ की गई और बिल-बिल्टी के साथ जीएसटी इनवॉइस की जांच की गई. दस्तावेजों से पता चला कि देहरादून की एक फर्म से ‘मैक्का-टस’ नाम की कफ सिरप के 40 कार्टून दमोह जिले के एक मेडिकल स्टोर के नाम पर बुक किए गए थे. इस खेप की डिलीवरी 16 फरवरी को होनी थी, लेकिन पुलिस ने तय समय से पहले ही माल जब्त कर लिया.
कफ सिरप का दुरुपयोग नशे के तौर पर किया जाता है
ड्रग निरीक्षक देवेंद्र जैन ने बताया कि कोडीन युक्त कफ सिरप का अक्सर नशे के तौर पर दुरुपयोग किया जाता है. ऐसे मामलों को रोकने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने इन दवाओं की बिक्री पर कड़े नियम लागू किए हैं और तय सीमा से अधिक खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध है.
पुलिस ने कुल 40 कार्टून में रखी 4,800 बोतल कफ सिरप जब्त कर ली है. इस मामले में सुमित यादव, संबंधित मेडिकल फर्म और सप्लायर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और मध्य प्रदेश ड्रग कंट्रोल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.
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