MP News: मध्य प्रदेश में अग्निवीरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. सरकार ने अग्निवीरों को वर्दीधारी सेवाओं में होने वाली नियुक्ति के लिए क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला किया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने 8 अक्टूबर को इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिया है. इस आदेश में अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है.
जानें कितना मिलेगा आरक्षण
गृह विभाग ने आरक्षक भर्ती में होमगार्ड को 10 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिकों को 5 प्रतिशत और अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है. वहीं जेल प्रहरी भर्ती में होमगार्ड को 15 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिकों को 5 प्रतिशत और अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा.
इसके साथ ही वन विभाग में वनरक्षक पदों पर होमगार्ड को 15 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिकों को 5 प्रतिशत, अग्निवीरों को 20 प्रतिशत, वाणिज्यिक कर विभाग में आबकारी आरक्षक पदों पर होमगार्ड को 10 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिकों को 5 प्रतिशत और अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा.
पर्याप्त पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलने पर नियमों के अनुसार होगी नियुक्ति
जानकारी के मुताबिक, यदि अग्निवीर श्रेणी में पर्याप्त पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं, तो आरक्षित रिक्तियां भर्ती नियमों के अनुसार अन्य पात्र अभ्यर्थियों से योग्यता के आधार पर भरी जा सकेगी. आरक्षण लागू करने के लिए संबंधित विभाग अपने भर्ती नियमों में आवश्यक बदलाव करेंगे. सरकार ने सभी संबंधित विभागों और जिला अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चत करने के निर्देश दिए हैं.
सभी विभागों से 20 प्रतिशत पर बनी सहमति
सितंबर महीने में हुई बैठक में बताया गया था कि अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए पुलिस बल में रिक्त पदों पर भर्ती में आरक्षण देने की घोषणा की गई थी. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गृह और सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिए थे कि इस निर्णय के लिए प्रस्ताव को जल्द कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए. पहले जो प्रस्ताव था वो 10 प्रतिशत आरक्षण के लिए था, लेकिन मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल की अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसमें 20 प्रतिशत देने पर सभी विभागों के बीच सहमति बनी.
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