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MP News: 1 अक्टूबर से एमपी के इन 24 जिलों में लागू होगा ESIC नियम, कर्मचारियों को मिलेंगे ये फायदे

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1 अक्टूबर से लागू होगा ESIC नियम

ESIC Rule 24 Districts: मध्य प्रदेश में नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है. 1 अक्टूबर 2026 से प्रदेश के 24 जिलों के कुछ इलाकों में कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC के नियम लागू किए जाएंगे. इसका मतलब है कि इन इलाकों में आने वाले पात्र कर्मचारियों और संबंधित कंपनियों या संस्थानों को ESIC के नियमों के तहत अंशदान करना होगा. इसके बाद पात्र कर्मचारियों को ESIC की सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा.

यह फैसला केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से 22 सितंबर 2026 को जारी की गई अधिसूचना के बाद लिया गया है. अधिसूचना में उन इलाकों में ESIC व्यवस्था लागू करने की बात कही गई है, जहां अभी तक यह नियम लागू नहीं था. इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा पात्र कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के दायरे में लाना है.

इन 24 जिलों में लागू होगा ESIC का नियम

अधिसूचना के अनुसार मध्य प्रदेश के आगर मालवा, अलीराजपुर, अनूपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, बड़वानी, बैतूल, छतरपुर, दमोह, दतिया, हरदा, झाबुआ, मंडला, नरसिंहपुर, पन्ना, राजगढ़, सिवनी, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़, उमरिया, विदिशा, डिंडोरी और निवाड़ी जिले के संबंधित इलाकों में ESIC का दायरा बढ़ाया जाएगा.

1 अक्टूबर से क्या बदलेगा?

1 अक्टूबर 2026 से अधिसूचना के दायरे में आने वाले इलाकों में स्थित संबंधित प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों और नियोक्ताओं को ESIC के नियमों के अनुसार अंशदान करना होगा. यह व्यवस्था कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत लागू की जा रही है. हालांकि, हर कर्मचारी अपने आप ESIC के दायरे में नहीं आएगा. किसी कर्मचारी पर यह नियम लागू होगा या नहीं, यह संबंधित संस्थान, कर्मचारी की पात्रता और अधिसूचना में तय शर्तों पर निर्भर करेगा.

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कर्मचारियों को क्या फायदा मिलेगा?

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